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इस साल दो बार संपत्ति का ब्योरा देंगे केंद्रीय कर्मचारी

लोकपाल कानून लागू किए जाने के मद्देनजर सभी केंद्रीय कर्मचारियों को इस साल दो बार अपनी संपत्ति और देनदारियों का ब्योरा देना होगा। सरकार ने इस बाबत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

By anand rajEdited By: Published: Thu, 19 Feb 2015 10:26 AM (IST)Updated: Thu, 19 Feb 2015 10:37 AM (IST)
इस साल दो बार संपत्ति का ब्योरा देंगे केंद्रीय कर्मचारी

नई दिल्ली। लोकपाल कानून लागू किए जाने के मद्देनजर सभी केंद्रीय कर्मचारियों को इस साल दो बार अपनी संपत्ति और देनदारियों का ब्योरा देना होगा। सरकार ने इस बाबत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

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कार्मिक विभाग के मुताबिक, लोकपाल और लोकायुक्त कानून के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को इस साल दो बार अपनी संपत्ति और देनदारियों की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। संपत्ति की पहली घोषणा 30 अप्रैल, 2015 और दूसरी 31 जुलाई से पहले सार्वजनिक करनी होगी। संपत्ति की घोषणा ऑनलाइन भी की जा सकती है। इसके लिए केंद्रीय कर्मचारी आइएएस अफसरों के लिए तैयार प्रिम (प्रॉपर्टी रिलेटेड इनफारमेशन सिस्टम) का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही सरकार ने सभी विभागों से कर्मचारियों द्वारा दाखिल अचल संपत्ति रिटर्न की अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों के सचिवों से भी वार्षिक आइपीआर का ब्योरा देने का आग्रह किया गया है।

नियमों के मुताबिक, सरकारी कर्मचारी को अपनी और अपने जीवनसाथी से जुड़ी संपत्ति और देनदारी का ब्योरा हर साल देना होता है।

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