बच्चों के ट्रेन टिकट की पूरी राशि वापस पा सकेंगे केंद्रीय कर्मी
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) नियमों में कुछ ढील दी है। अब कर्मचारी अपने पांच से बारह साल की उम्र के बच्चों के ट्रेन टिकट की पूरी राशि वापस पाने के हकदार होंगे।
नई दिल्ली, प्रेट्र । केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) नियमों में कुछ ढील दी है। अब कर्मचारी अपने पांच से बारह साल की उम्र के बच्चों के ट्रेन टिकट की पूरी राशि वापस पाने के हकदार होंगे।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों ने स्पष्टीकरण की मांग की थी। जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया। इस मामले पर व्यय विभाग और वित्त मंत्रालय की सलाह भी ली गई। दरअसल, रेल मंत्रालय ने पूर्व में यह फैसला किया था कि पांच साल से ज्यादा और बारह साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अगर रिजर्वेशन के समय अलग बर्थ की मांग की गई है तो उनका पूरा किराया लिया जाएगा। लेकिन रिजर्वेशन के वक्त ऐसे बच्चों के लिए अलग बर्थ की मांग नहीं की गई है तो उनसे आधा किराया ही लिया जाएगा। यात्रा का यह नया नियम 10 अप्रैल से प्रभावी हो चुका है।