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स्टिंग मामले में जारी रहेगी सीबीआइ जांच, सीएम की नहीं होगी गिरफ्तारी: हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले की सीबीआई जांच जारी रहेगी। सीएम को जांच में सहयोग करना होगा।

By sunil negiEdited By: Published: Tue, 31 May 2016 03:23 PM (IST)Updated: Tue, 31 May 2016 04:09 PM (IST)
स्टिंग मामले में जारी रहेगी सीबीआइ जांच, सीएम की नहीं होगी गिरफ्तारी: हाई कोर्ट

नैनीताल। मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले की सीबीआई जांच जारी रहेगी। सीएम को जांच में सहयोग करना होगा। इस दौरान उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकलपीठ में सीएम के सीबीआई जांच को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही।

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कोर्ट ने साफ किया कि सीबीआई पूछताछ में किसी तरह का उत्पीड़न नहीं करेगी। कोर्ट ने सीएम को याचिका के साथ और दस्तावेज संलग्न करने की अनुमति देने के साथ ही पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को नोटिस जारी किया है। वहीं, भारत सरकार को भी इस मामले को पक्षकार बनाया गया है।

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अगली सुनवाई 20 जून नियत की गई है। सीबीआई की ओर से संदीप टण्डन और केंद्र सरकार की तरफ से असिस्टेंट सॉलिसिटर जरनल राकेश थपलियाल, जबकि मुख्यमंत्री की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हिरेन्द्र रावल, देवीदत्त कामत, जावेद व् राज्य सरकार द्वारा स्पेशल काउंसिल शेखर नाफड़े द्वारा पैरवी की गई।

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