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रवि मामले की जांच 3 माह में करे सीबीआइ : कर्नाटक सरकार

कर्नाटक सरकार ने सीबीआइ से आइएएस डीके रवि की मौत की जांच तीन महीने में पूरी करने के लिए कहा है। राज्य सरकार ने केंद्रीय एजेंसी को जांच सौंपने के लिए मंगलवार को अपनी आधिकारिक संस्तुति में यह अपेक्षा की है।

By Sachin BajpaiEdited By: Published: Tue, 24 Mar 2015 11:57 PM (IST)Updated: Wed, 25 Mar 2015 12:09 AM (IST)
रवि मामले की जांच 3 माह में करे सीबीआइ : कर्नाटक सरकार

बेंगलुरु । कर्नाटक सरकार ने सीबीआइ से आइएएस डीके रवि की मौत की जांच तीन महीने में पूरी करने के लिए कहा है। राज्य सरकार ने केंद्रीय एजेंसी को जांच सौंपने के लिए मंगलवार को अपनी आधिकारिक संस्तुति में यह अपेक्षा की है। गौरतलब है कि सड़क से साइबर जगत तक अपनी सरकार की किरकिरी होने के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने आइएएस रवि मौत मामले की जांच सीबीआइ से कराने की घोषणा की थी।

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मंगलवार को जारी सरकारी बयान के अनुसार, 'सरकार आइएएस अधिकारी डीके रवि की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जांच दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 5 व 6 के तहत सीबीआइ को सौंपने की संस्तुति करती है। जब भी जरूरत होगी, संबंधित विभाग/अधिकारी/अन्य सीबीआइ को आंकड़े/सूचनाएं/रिका‌र्ड्स उपलब्ध कराएंगे और जांच में सहयोग करेंगे। सीबीआइ मामले की जांच तीन महीने के भीतर पूरी करे और इस बारे में जरूरी कार्रवाई करे।'

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