शिवपाल के खिलाफ तिरंगा केक काटने का मुकदमा वापस
लखनऊ। करीब चार वर्ष पहले तिरंगा केक काटने के मामले में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री शिवपाल
लखनऊ। करीब चार वर्ष पहले तिरंगा केक काटने के मामले में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री शिवपाल सिंह यादव को मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कानपुर सत्यदेव गुप्ता की अदालत ने राहत दे दी। अदालत ने मुकदमा वापसी का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर करते हुए इसे आगे न चलाने की अनुमति दे दी।
कानपुर के मर्चेट चेंबर हाल में 18 अक्टूबर 2010 को पूर्व सांसद हरमोहन सिंह यादव के जन्मदिन पर तिरंगा बना केक काटा गया था। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। घटना के तीसरे दिन अधिवक्ता अविनाश कटियार ने भी परिवाद दाखिल कर दिया। इसके बाद 26 सितंबर 2011 को महानगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव, पूर्व सांसद हरमोहन सिंह यादव, तत्कालीन जिलाध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह, विधायक इरफान सोलंकी और सपा नेता सचिन तांगड़ी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान हरमोहन सिंह यादव और जितेंद्र बहादुर सिंह का निधन हो गया। 15 जनवरी 2013 को एसीएमएम गगन कुमार भारती ने आरोपियों को गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। वारंट तामीला कराने के लिए विधानसभा के सभापति, मुख्यमंत्री समेत प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को पत्र भेजा गया। इसके बाद यह मामला सीएमएम की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया। 23 फरवरी 2013 को परिवाद को भी बतौर स्टेट केस मान लिया गया। मामला बढ़ने पर प्रदेश सरकार हरकत में आई और 2 जुलाई 2013 को मुकदमा वापसी का शासनादेश जारी कर दिया गया। अदालत ने शासनादेश, विवेचक को मुकदमा वापसी पर कोई आपत्ति न होने की रिपोर्ट और वादी अविनाश के मुकदमा न लड़ने की इच्छा के बाद अभियोजन को इस मुकदमा को वापस लेने की अनुमति दे दी।