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शिवसेना के मंत्री को झटका, बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द किया नामांकन

हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए जालना विधानसभा सीट से विधायक खोटकर की सदस्यता रद्द कर दी है।

By Manish NegiEdited By: Published: Fri, 24 Nov 2017 04:46 PM (IST)Updated: Fri, 24 Nov 2017 04:55 PM (IST)
शिवसेना के मंत्री को झटका, बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द किया नामांकन
शिवसेना के मंत्री को झटका, बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द किया नामांकन

औरंगाबाद, पीटीआई। महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना विधायक अर्जुन खोतकर को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए जालना विधानसभा सीट से विधायक खोतकर का नामांकन रद्द कर दिया है। खोतकर मौजूदा भाजपा-शिवसेना की गठबंधन सरकार में टेक्सटाइल, पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन मंत्री हैं।

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बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच के जस्टिस टीवी नालावाडे ने याचिकाकर्ता कैलाश गोरंटयाल की याचिका पर अपना फैसला सुनाया। गोरंटयाल ने अपनी याचिका में दावा किया है कि खोटकर ने नामांकन की समय सीमा खत्म होने के बाद पर्चा दाखिल किया था। उन्होंने अदालत से खुद को जालना से विजेता घोषित करने की मांग भी की। कैलाश ने कांग्रेस की टिकट पर खोतकर के खिलाफ चुनाव लड़ा था। 

नामांकन रद्द करने के साथ ही कोर्ट ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। बतादें कि खोतकर ने पिछले चुनाव में 296 वोटों के मामूली अंतर से जीत दर्ज की थी।

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