Move to Jagran APP

हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर हाईकोर्ट आज दे सकता है फैसला

15वीं सदी के सूफी संत के मजार तक महिलाओं के जाने पर प्रतिबंध के मामले में हाई कोर्ट आज फैसला सुना सकता है।

By anand rajEdited By: Published: Tue, 28 Jun 2016 01:49 AM (IST)Updated: Tue, 28 Jun 2016 05:07 PM (IST)
हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर हाईकोर्ट आज दे सकता है फैसला

मुंबई। बांबे हाईकोर्ट मशहूर हाजी अली दरगाह में 15वीं सदी के सूफी संत के मजार तक महिलाओं के जाने पर प्रतिबंध के मामले में मंगलवार को फैसला सुना सकता है।

loksabha election banner

न्यायमूर्ति वीएम कनाडे और न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-धेरे की खंडपीठ ने प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर नौ जून को फैसला सुरक्षित रखा था। याचिका महिला अधिकार कार्यकर्ता नूरजहां नियाज तथा जकिया सोमन और एनजीओ भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने दाखिल की है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 1865 से 2012 के बीच सूफी संत सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी के मजार तक महिलाओं को जाने की अनुमति थी। लेकिन बाद में रोक लगा दी गई। उन्होंने इसे लैंगिक भेदभाव और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया।

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को दरगाह ट्रस्टी से बातचीत कर शांतिपूर्ण तरीके से इसका हल निकालने की सलाह दी थी लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हुआ। दरगाह ट्रस्टी ने अपने रुख पर कायम रहते हुए कहा कि इसकी अनुमति देना इस्लाम विरोधी होगा।

ये भी पढ़ेंः देश की सभी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

ये भी पढ़ेंः दुनिया की सभी खबरों के लिए यहां क्लिक करें


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.