Move to Jagran APP

अखिलेश की मेट्रो चलने से पहले 160 करोड़ का घोटाला

उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष जनहित याचिका दायर कर लखनऊ मेट्रो के लिए कोच और ट्रेन कंट्रोल व सिग्नलिंग सिस्टम की आपूर्ति के लिए टेंडर में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया गया

By Ashish MishraEdited By: Published: Wed, 02 Dec 2015 10:02 AM (IST)Updated: Wed, 02 Dec 2015 05:53 PM (IST)
अखिलेश की मेट्रो चलने से पहले 160 करोड़ का घोटाला

लखनऊ। उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष जनहित याचिका दायर कर लखनऊ मेट्रो के लिए कोच और ट्रेन कंट्रोल व सिग्नलिंग सिस्टम की आपूर्ति के लिए टेंडर में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया गया है। याचिका में टेंडर हासिल करने वाली कंपनी को 160 करोड़ रुपये अधिक भुगतान किए जाने का दावा करते हुए, पुन: टेंडर कराए जाने की मांग की गई है। 27 नवंबर को याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एसएन शुक्ला की खंडपीठ ने राज्य सरकार, लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एलएमआरसी) व दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) से जवाब मांगा है।

loksabha election banner

अधिवक्ता देशरत्न सिन्हा ने दिनेश शर्मा की ओर से याचिका दाखिल कर कहा कि मेट्रो कोच की आपूर्ति और ट्रेन कंट्रोल व सिग्नलिंग सिस्टम के लिए अल्स्टॉम कम्पनी को मनमाने ढंग से टेंडर आवंटित कर दिया गया। इस प्रक्रिया में प्रासंगिक नियमों और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की गाइडलाइंस को भी नजरंदाज करने का आरोप याचिका में लगाया गया है। दलील दी गयी है कि अल्स्टॉम कम्पनी को अनुचित फाएदा पहुंचाने के उद्देश्य से 160 करोड़ रुपये अधिक भुगतान भी कर दिया गया। दावा किया गया कि कंपनी के कई वरिष्ठ अधिकारी ब्रिटेन में डीएमआरसी में ठेकों के लिए घूस देने के आरोपों का भी सामना कर रहे हैं। इस मामले में ब्रिटेन के सीरियस फ्रॉड ऑफिस द्वारा चलाए जा रहे अभियोजन में सीबीआइ द्वारा ही अभियोजन पक्ष को जानकारियां दी जा रही हैं। याचिका में टेंडर आवंटन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पर भी सवाल उठाने के साथ राज्य सरकार के तत्कालीन सलाहकार मधुकर जेटली द्वारा अल्स्टॉम कम्पनी और टेंडर प्रक्रिया पर उठाए गए सवालों पर भी न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। न्यायालय ने 17 दिसंबर तक प्रतिवादियों को जवाब देने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.