पत्नी के 70 टुकड़े करने वाले की जमानत खारिज
नैनीताल [जागरण संवाददाता]। हाई कोर्ट ने देहरादून में दिल दहला देने वाले अनुपमा हत्याकांड का जल्द निपटारा करने के निर्देश निचली कोर्ट को दिए हैं। हाई कोर्ट ने हत्यारोपी अनुपमा के पति की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकल पीठ में हुई। 17 अक्टूबर 2010
नैनीताल [जागरण संवाददाता]। हाई कोर्ट ने देहरादून में दिल दहला देने वाले अनुपमा हत्याकांड का जल्द निपटारा करने के निर्देश निचली कोर्ट को दिए हैं। हाई कोर्ट ने हत्यारोपी अनुपमा के पति की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकल पीठ में हुई।
17 अक्टूबर 2010 को देहरादून के प्रकाश नगर निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश गुलाटी का पत्नी अनुपमा के साथ झगड़ा हुआ। गुस्से में राजेश ने तकिये से पत्नी का मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने लाश के 70 टुकड़े कर फ्रिज में बंद कर दिए। घटना के बाद दो माह बाद लाश के टुकड़े मंसूरी रोड में बरामद किए गए। अनुपमा के भाई सुजान कुमार प्रधान निवासी दिल्ली ने मामला दर्ज कराया। हत्यारोपी राजेश गुलाटी जेल में बंद है और निचली कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उसने हाई कोर्ट में दाखिल किया था। मंगलवार को वहां भी राजेश की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।
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