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ढांचा विध्वंस मामलाः सभी आरोपियों को निजी मुचलके पर मिली जमानत

ढांचा विध्वं,स मामले में सभी 12 आरोपियों को बीस हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी गयी है।

By Mohit TanwarEdited By: Published: Tue, 30 May 2017 08:40 AM (IST)Updated: Tue, 30 May 2017 02:02 PM (IST)
ढांचा विध्वंस मामलाः सभी आरोपियों को निजी मुचलके पर मिली जमानत
ढांचा विध्वंस मामलाः सभी आरोपियों को निजी मुचलके पर मिली जमानत

नई दिल्ली, एजेंसी। ढांचा विध्‍वंस मामले में वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और केंद्रीय मंत्री उमा भारती समेत 12 आरोपियों को विशेष सीबीआई कोर्ट ने बीस हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।

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सभी आरोपियों ने कोर्ट के समक्ष आरोप खारिज करने की मांग की। फिलहाल कोर्ट ने आरोपियों की मांग पर फैसला सुरक्षित रखा है। 

विशेष सीबीआई जज एस के यादव ने इनके अलावा भाजपा नेता विनय कटियार, विहिप के विष्णु हरि डालमिया और साध्वी ऋतंबरा को भी कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सभी को व्यक्तिगत उपस्थित रहने को कहा है। साथ ही कहा है कि व्यक्तिगत उपस्थिति के किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

विवादित ढांचा ढहाने के दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई कर रहा कोर्ट महंत नृत्यगोपाल दास, महंत राम विलाल वेदांती, बैकुंठ लाल शर्मा उर्फ प्रेमजी,चंपत राय बंसल, महंत धर्मदास और सतीश प्रधान को भी दूसरे मामले में उपस्थित रहने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को आडवाणी, जोशी,उमा और अन्य के खिलाफ आपराधित षड्यंत्र रचने के मामले में मुकदमा चलाने के आदेश दिए थे। इस मामले में दो साल तक हर दिन मुकदमा चलाने के आदेश भी दिए थे।

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