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डॉन बबलू श्रीवास्तव ने एलएलएम की पढ़ाई करने के लिए मांगी पैरोल

अंडरव‌र्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर तीन महीने की पैरोल मांगी है। बबलू ने लंबी अवधि से एकांत कारावास में रहने, एलएलएम की पढ़ाई और बीमारियों के आधार पर कोर्ट से पैरोल की गुहार लगाई है। बबलू श्रीवास्तव फिलहाल कानपुर के कमिश्नर एलडी अरोड़ा की हत्या में उम्रकैद काट रहा है। इसके

By Edited By: Published: Mon, 14 Jul 2014 09:57 AM (IST)Updated: Mon, 14 Jul 2014 09:57 AM (IST)
डॉन बबलू श्रीवास्तव ने एलएलएम की पढ़ाई करने के लिए मांगी पैरोल

नई दिल्ली, जाब्यू। अंडरव‌र्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर तीन महीने की पैरोल मांगी है। बबलू ने लंबी अवधि से एकांत कारावास में रहने, एलएलएम की पढ़ाई और बीमारियों के आधार पर कोर्ट से पैरोल की गुहार लगाई है। बबलू श्रीवास्तव फिलहाल कानपुर के कमिश्नर एलडी अरोड़ा की हत्या में उम्रकैद काट रहा है। इसके अलावा भी उसपर कई मामले चल रहे हैं।

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बबलू को अगस्त 1995 में सिंगापुर से भारत लाया गया था। पैरोल अर्जी पर 25 जुलाई को सुनवाई की संभावना है। ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव 19 वर्ष चार माह से जेल में है। इस दौरान उसे कभी जमानत नहीं मिली। सिर्फ तीन बार 3-4 घंटे के लिए हिरासत में पैरोल मिली है। एक बार 2004 में सीतापुर से चुनाव लड़ते वक्त पर्चा दाखिल करने के लिए हिरासत में पैरोल मिली थी। दूसरी बार 2005 में बहन की शादी में शामिल होने के लिए और तीसरी बार उसकी किताब अधूरा ख्वाब की रिलीज के लिए हिरासत में कुछ घंटे की पैरोल मिली थी।

52 वर्षीय बबलू ने अपने वकील दीपक मसीह के जरिये सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि वह 19 साल चार माह से जेल में एकांत कारावास काट रहा है। इसके अलावा उसे पारिवारिक संबंध पुनर्जीवित करने के लिए भी पैरोल दी जानी चाहिए। बबलू ने पैरोल के लिए उच्च शिक्षा को भी आधार बनाया है। वह एलएलएम की पढ़ाई करना चाहता है। अर्जी में पैरोल का चौथा आधार बीमारियों को बताया है।

अर्जी में बताया कि वह मधुमेह, उच्च रक्तचाप और दिल की बीमारी से ग्रसित है। उसे पीठ के दर्द की भी गंभीर समस्या है, जिसका इलाज कराना है। उसे सिर्फ एक मामले में उम्रकैद की सजा हुई है। लिहाजा सीआरपीसी के तहत राज्य सरकार को दोषियों को माफी देने का अधिकार है। 14 साल की सजा पूरी होने पर राज्य सरकार दोषी की माफी अर्जी पर विचार कर सकती है। बबलू ने राज्य सरकार के समक्ष माफी अर्जी दे रखी है लेकिन लंबे समय से उसका निपटारा नहीं हुआ। इस आधार पर भी उसे पैरोल मिलना चाहिए।

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