आसाराम को नहीं मिली जमानत
अपने ही गुरुकुल की नाबालिग छात्रा के यौन शोषण के आरोप में फंसे कथावाचक आसाराम की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया और आसाराम के स्वास्थ्य की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन करने का आदेश जारी कर दिया। मेडिकल बोर्ड से आसाराम के स्वास्थ्य की जांच रिपोर्ट 23 सिंतबर तक सौपने के लिए कहा गया है।
नई दिल्ली। अपने ही गुरुकुल की नाबालिग छात्रा के यौन शोषण के आरोप में फंसे कथावाचक आसाराम की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया और आसाराम के स्वास्थ्य की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन करने का आदेश जारी कर दिया। मेडिकल बोर्ड से आसाराम के स्वास्थ्य की जांच रिपोर्ट 23 सिंतबर तक सौपने के लिए कहा गया है। उसके बाद फिर मामले की सुनवाई होगी।
आसाराम ने पीड़िता के बालिग होने का दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट से पॉक्सो एक्ट हटाने की फरियाद की थी। इस बाबत शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) के श्री शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ से कुछ शैक्षिक कागजात भी लगाए थे।
इन कागजातों के आधार पर पीड़ित लड़की को दुष्कर्म की घटना के दिन बालिग दर्शाया गया है, जबकि पुलिस ने जांच रिपोर्ट में पीड़िता के नाबालिग होने के सुबूत पेश किए हैं।
आसाराम के वकील पीड़िता की उम्र मामले को संदेहास्पद बताकर अपने मुवक्किल को जमानत दिलाने को कोशिश में जुटे थे।