आधार कार्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची अरुणा राय
अब सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय ने भी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म करने की मांग की है। इससे पहले तीन प्रमुख पेट्रोलियम कंपनियों ने आधार कार्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन तेल कंपनियों की याचिका पर आठ अक्टूबर को सुनवाई की सहमति दे दी है।
नई दिल्ली। अब सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय ने भी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म करने की मांग की है। इससे पहले तीन प्रमुख पेट्रोलियम कंपनियों ने आधार कार्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन तेल कंपनियों की याचिका पर आठ अक्टूबर को सुनवाई की सहमति दे दी है।
आधार कार्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार
गौरतलब है कि जिन तीन पेट्रोलियम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट से आधार कार्ड मामले में उसके पहले के आदेश में सुधार करने का आग्रह किया है उसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल शामिल है। इन कंपनियों ने सरकार की डीबीटीएल योजना को जारी रखने के आदेश में परिवर्तन या स्पष्टीकरण की मांग की थी। फिलहाल डीबीटीएल योजना के तहत सिर्फ उसी व्यक्ति को इसका फायदा मिल सकता है जिसके पास आधार कार्ड हो।
सरकार ने ही हिलाई आधार की बुनियाद
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अपने पूर्व के आदेश में कहा है कि आधार कार्ड नहीं होने की वजह से किसी भी व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित नहीं रखा जा सकता। इसके बाद केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है जिसमें उसने आधार कार्ड मामले में पूर्व में दिए गए फैसले में संशोधन करने की मांग की है। क्योंकि केंद्र सरकार सब्सिडी की पुरानी प्रणाली बंद कर आधार कार्ड के जरिए ही लोगों को सब्सिडी देना चाहती है।
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