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शिवसेना पार्षद हत्याकांड में अरुण गवली दोषी

गैंगस्टर से राजनीतिज्ञ बने अरुण गवली समेत 11 अन्य को शिवसेना पार्षद कमलाकर जमसांदेकर की हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया है। चार साल पुराने इस हत्याकांड की सुनवाई करने वाली विशेष मकोका अदालत 27 अगस्त को उन्हें सजा सुनाएगी।

By Edited By: Published: Fri, 24 Aug 2012 02:15 PM (IST)Updated: Fri, 24 Aug 2012 09:53 PM (IST)
शिवसेना पार्षद हत्याकांड में अरुण गवली दोषी

मुंबई। गैंगस्टर से राजनीतिज्ञ बने अरुण गवली समेत 11 अन्य को शिवसेना पार्षद कमलाकर जमसांदेकर की हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया है। चार साल पुराने इस हत्याकांड की सुनवाई करने वाली विशेष मकोका अदालत 27 अगस्त को उन्हें सजा सुनाएगी।

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गवली को हत्या के अलावा आपराधिक षडयंत्र रचने का दोषी ठहराया गया है। कोर्ट में दाखिल आरोप पत्र के मुताबिक शिवसेना पार्षद की हत्या के लिए गवली गैंग को 30 लाख रुपये की सुपारी दी गई थी। कमलाकर की मार्च, 2008 को घाटकोपर स्थित उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने गवली को 21 मई, 2008 को गिरफ्तार कर लिया था।

पुलिस के मुताबिक शिवसेना नेता की हत्या की सुपारी साहेबराव भिंताडे और बाला सुर्वे ने दी थी। निर्माण व्यवसाय और स्थानीय राजनीति को लेकर दोनों की कमलाकर से प्रतिद्वंद्विता थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान सुर्वे की मौत हो गई थी।

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