सुप्रीमकोर्ट ने रद की बच्चा राय की जमानत, जेल में रहना होगा
सरकार का कहना था कि अभी कुछ और मामलों की जांच लंबित है ऐसे में अभियुक्त को अभी जमानत नहीं दी जा सकती।
माला दीक्षित, नई दिल्ली। बिहार टापर घोटाले का मुख्य आरोपी बच्चा राय फिलहाल जेल में ही रहेगा। सुप्रीमकोर्ट ने राय को जमानत देने का पटना हाईकोर्ट का आदेश गुरुवार को रद कर दिया। बच्चा राय पिछले साल जून से जेल में है।
बच्चा राय वैशाली के बिशुनदेव राय कालेज का प्रिंसपल था। इस कालेज के चार विद्यार्थियों ने बिहार बोर्ड परीक्षा में टाप किया था। बाद में इसी मामले में घोटाले का पर्दाफाश हुआ था और बच्चा राय सहित कई की गिरफ्तारी हुई। पटना हाईकोर्ट ने बच्चा राय को 14 फरवरी को जमानत दे दी थी। जमानत के साथ हाईकोर्ट ने शर्त लगाई थी कि एक महीने में मामले में आरोप तय होने के बाद अभियुक्त रिहा होगा। अगर आरोप नहीं भी तय होते तो भी एक माह बाद बच्चा राय जमानत पर रिहा हो जाता। लेकिन इस बीच बिहार सरकार ने राय की जमानत को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दे दी थी और सुप्रीमकोर्ट ने गत 6 मार्च को बच्चा राय की रिहाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी। जिसके कारण राय जमानत मिलने के बावजूद जेल में ही था।
यह भी पढ़ें: विमान यात्रा से रोके जाने वालों की सूची पर विचार
गुरुवार को न्यायमूर्ति एनवी रमना व न्यायमूर्ति पीसी पंत की पीठ ने बिहार सरकार की याचिका स्वीकार करते हुए बच्चा राय को जमानत देने का पटना हाईकोर्ट का आदेश रद कर दिया। पीठ ने आपने आदेश में कहा कि मामले के तथ्य और परिस्थितियां देखते हुए अभियुक्त को अभी जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। मामले पर बहस के दौरान बिहार सरकार ने बच्चा राय की जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट में दलील दी थी कि ये टापर घोटाले का मुख्य अभियुक्त है। हाईकोर्ट ने आदेश में बिना कोई कारण दिये उसे जमानत दे दी है।
यह भी पढ़ें: चार करोड़ में बिका महात्मा गांधी पर जारी डाक टिकट
सरकार का कहना था कि अभी कुछ और मामलों की जांच लंबित है ऐसे में अभियुक्त को अभी जमानत नहीं दी जा सकती। जबकि बच्चा राय की ओर से पेश वकील ने हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए कहा था कि उसके खिलाफ कोई भी तथ्यपरक साक्ष्य नहीं है। मामले की जांच पूरी होकर आरोपपत्र दाखिल हो चुका है ऐसे में अब उसे जेल में रखने की जरूरत नहीं है।