अरविंद केजरीवाल के साढू की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
दिल्ली की तीज हजारी कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साढ़ू की जमानत खारिज कर दी है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पीडब्ल्यूडी के ठेके दिलाने को लेकर भ्रष्टाचार की शिकायत पर मुख्यमंत्री अरविंद कजरीवाल के साढ़ू की तरफ से लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका को तीस हजारी अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत ने जांच एजेंसी को निर्देश दिया कि मुकदमा दर्ज करने से दो दिन पहले आरोपी को इसकी सूचना दी जाए।
महानगर दंडाधिकारी अभिलाष मल्होत्रा के समक्ष आर्थिक अपराध शाखा की तरफ से पेश हुए इंस्पेक्टर संजीव ने कहा कि वह मामले की जांच कर रहे हैं। जांच में अभी वक्त लगेगा। पीडब्ल्यूडी की तरफ से बताया गया कि उक्त सौदे से जुड़े दस्तावेजों को अदालत के निर्देश पर फ्रीज कर दिया गया है।
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याचिकाकर्ता राहुल शर्मा और विप्लव अवस्थी के वकील डॉ. किसलय पांडेय ने अदालत में कहा कि याचिका लगाने के बाद से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने आर्थिक अपराध शाखा के डीसीपी के समक्ष भी यह मामला उठाया था, लेकिन नजरअंदाज कर दिया गया। इस पर अदालत ने उपायुक्त को निर्देश दिया कि शिकायतकर्ताओं पर खतरे का आकलन करते हुए उचित कदम उठाए जाएं। जरूरत पड़े तो उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए।
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