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मानव तस्करी रोधी बिल को कैबिनेट की मुहर का इंतजार

मानव तस्करी रोधी विधेयक के मसौदे को कैबिनेट के पास भेज दिया है। अब इसे कैबिनेट की मुहर का इंतजार है।

By Manish NegiEdited By: Published: Tue, 25 Oct 2016 07:51 PM (IST)Updated: Tue, 25 Oct 2016 09:33 PM (IST)
मानव तस्करी रोधी बिल को कैबिनेट की मुहर का इंतजार

नई दिल्ली, प्रेट्र। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मानव तस्करी रोधी विधेयक के मसौदे को कैबिनेट के पास भेज दिया है। अब इसे कैबिनेट की मुहर का इंतजार है। विधेयक का उद्देश्य मानव तस्करी के खिलाफ कानूनी, आर्थिक व सामाजिक वातावरण पैदा करना है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है।

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मानव तस्करी रोधी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2016 के मसौदे में राष्ट्रीय मानव तस्करी रोधी ब्यूरो के गठन का भी प्रस्ताव है। यह निकाय राज्यों के बीच गतिविधियों और पुनर्वास को लेकर समन्वय स्थापित करेगा।

विधेयक में मानव तस्करी के गंभीर मामलों में दोषी को उम्रकैद की सजा तक देने का प्रावधान है। इस श्रेणी में बंधुआ मजूदर, भीख मंगाने के उद्देश्य से बच्चे या शादी के लिए महिला की तस्करी सहित अन्य गैर कानूनी गतिविधियां शामिल हैं। अधिकारी के अनुसार, विधेयक का मसौदा पिछले सप्ताह कैबिनेट के पास भेजा गया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने विधेयक को इस साल संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद जताई है।

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