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नाराज बहू ने वेबसाइट पर दिया एड, लिखा 'मदर इन लॉ इन गुड कंडीशन'

एक गुस्सैल बहू ने वेबसाइट 'फायदा डॉट कॉम' पर सास का फोटो डालकर बेचने के लिए उसकी बोली लगा दी। हालांकि चंद मिनट बाद ही कंपनी ने कानूनी बाध्यता के कारण यह विज्ञापन हटा लिया। बहू ने विज्ञापन में लिखा था कि सास खाने की कट्टर आलोचना करने वाली है।

By Sachin BajpaiEdited By: Published: Fri, 27 Nov 2015 03:36 AM (IST)Updated: Fri, 27 Nov 2015 03:49 AM (IST)
नाराज बहू ने वेबसाइट पर दिया एड, लिखा 'मदर इन लॉ इन गुड कंडीशन'

मुंबई । एक गुस्सैल बहू ने वेबसाइट 'फायदा डॉट कॉम' पर सास का फोटो डालकर बेचने के लिए उसकी बोली लगा दी। हालांकि चंद मिनट बाद ही कंपनी ने कानूनी बाध्यता के कारण यह विज्ञापन हटा लिया। बहू ने विज्ञापन में लिखा था कि सास खाने की कट्टर आलोचना करने वाली है। आप कितना ही अच्छा खाना बनाओ वह उसमें खामी निकाल देगी।

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वह अच्छी सलाहकार भी हैं। वह यह बताने में देर नहीं करती कि तुम इससे भी अच्छा कैसे कर सकती हो। 'मदर इन लॉ इन गुड कंडीशन' बहू ने विज्ञापन में इस टैग लाइन से सास को बेचने का एड दिया था। सास अच्छे भाव बिक जाए, इसके लिए उसकी खूबियां भी बहू ने ताने कसते हुए बताई थी। ये खूबियां बताई --

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10 मिनट में हटा दिया एड

फायदा डॉटकॉम के सह-संस्थापक विपुल पालीवाल ने बताया कि हम शरारती विज्ञापनों पर लगातार नजर रखते हैं। ऐसा पहली बार हुआ कि यह विज्ञापन कुछ देर जारी हो गया। जैसी ही हमारी टीम ने उसे पकड़ा, 10 मिनट में हटा दिया गया। पहले भी हो चुकी हैं शरारतें क्विकर डॉटकॉम पर पेट्स एंड पेट केयर सेगमेंट में पिछले साल एक पत्नी ने पति का फोटो चस्पा कर एड दे दिया था। आईटी कानून में सजा का प्रावधान बगैर सहमति किसी का फोटो तोड़-मरोड़कर पेश करना, उसकी बदनामी करना सूचना प्रौद्योगिकी कानून-2000 में अपराध है। इसमें तीन साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है।

यदि अश्लील फोटो दिया तो तीन साल की सजा व पांच लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। मानहानि के आरोप में भादंवि की धारा 500 के तहत भी केस दर्ज किया जा सकता है। 36 घंटे में विज्ञापन हटाना जरूरी सायबर कानून विशेषज्ञ प्रशांत माली के अनुसार ऐसा शरारतपूर्ण व भ्रामक विज्ञापन जारी होने के 36 घंटे में ही साइट से हटाने की जिम्मेदारी वेबसाइट संचालकों की है। अन्यथा उनके खिलाफ कानून के तहत आपराधिक कार्रवाई हो सकती है।


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