एयरपोर्ट पर 12 घंटे तक फंसा रहा अकेला बच्चा, जानिए-पूरा मामला
विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान अजरबेजान एयरपोर्ट पर एयर इंडिया में यात्रा कर रहे 11 वर्षीय बच्चे को छोड़े जाने के कारण एयरइंडिया के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है।
मुंबई। अजरबेजान एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी के कारण विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। इस दौरान विमान में यात्रा कर रहे 11 साल के एक बच्चे पर एयरलाइंस ने ध्यान नहीं दिया और वह वहीं छूट गया, इस बात से नाराज बच्चे के माता-पिता ने एयर इंडिया के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। लंदन स्कूल में पढ़ने वाला करण सिंह कोठारी अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने मुंबई आ रहा था।
मुंबई मिरर के अनुसार, 10 जुलाई को लंदन-मुंबई विमान में 11 वर्षीय करण सिंह कोठारी भी सवार था। तकनीकी खराबी आ जाने के कारण इमरजेंसी लैंडिंग की गयी और एयरलाइंस की गलती से वह वहीं छूट गया।
अजरबेजान की राजधानी बाकु में 10 जुलाई की शाम को जब विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई तो करण दो घंटे तक बिना एसी के ही एयरक्राफ्ट के अंदर रह गया। जब उसे उतरने के लिए अनुमति मिली जब वह हेदर अलीयेव इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल पर था और विमान के क्रू मेंबर्स की गलती से वह वहीं छूट गया। वह अगले 12 घंटों तक एयरपोर्ट पर फंसा रहा। इस दौरान उसने केवल एक सैंडविच और एक ग्लास पानी लिया। इसके बाद करण को उसके लिए एक अनाउंसमेंट सुनाई दिया और वह संबंधित अधिकारियों से मिलने को पहुंचा और अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए।
करण की मां सोनाली ने बताया,’क्रू ने उसका पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट स्थानीय स्टाफ को दिया जो मेरे बेटे को एयरपोर्ट ले गया, उसके डॉक्यूमेंट की जांच हुई और उसे बोर्डिंग पास व ट्रैवेल डॉक्यूमेंट्स दिए गए।‘
एक सैंडविच और एक ग्लास पानी पर रहने के कारण बच्चे की स्थिति काफी खराब है और इस वजह से परिवार अपने नुकसान की मांग कर रहा है। करण के माता-पिता का कहना है कि वह एयरपोर्ट पर अकेला था और उसके कागजात खो सकते थे या फिर वह गलत विमान पर चढ़ जाता।
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एयरलाइंस की नियमों के अनुसार, अकेले यात्रा करने वाले 12 साल से कम उम्र के बच्चों को विशेष कैटेगरी उपलब्ध करायी जाएगी और उसकी देख-भाल के लिए ग्राउंड स्टाफ और केबिन क्रू उसके साथ मौजूद होंगे।
विमानन उड्डयन मंत्रालय में शिकायत करने वाले परिवार ने कहा,’हमने उन्हें जवाब व हर्जाना देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है, यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो हम कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे।‘
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