20 साल बाद मिल रही प्यार करने की सजा, किडनैप व रेप का मामला दर्ज
दूसरे समुदाय की नाबालिग लड़की से प्यार कर शादी करने की सजा बीस साल बाद मिल रही है।
मुंबई (जेएनएन)। पुणे निवासी समीर खान ने आज से 20 साल पहले दूसरे धर्म की नाबालिग लड़की के साथ प्यार करने का अपराध कर लिया था जिसका दंड उन्हें आज भी भुगतना पड़ रहा है।
समीर खान पर लड़की दीपा के पिता ने किडनैप व रेप संबंधित शिकायत दर्ज कराया था। दंपति के दो लड़के भी हैं। हालांकि इस बीच पिता की मौत भी हो गयी।
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हालांकि खान के वकील ने बताया कि उनकी पूर्व पत्नी दीपा ने सेशन कोर्ट के पास एक हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि उसे खान के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है।
जस्टिस मृदुला भाटकर ने 30,000 रुपये के पर्सनल बॉंड के जमानत पर खान की रिहाई के आदेश दे दिए और पुणे में सेशन जज को मामला सौंपते हुए सुनवाई का निर्देश दिया। भाटकर ने बताया, ’यह मामला 20 साल पुराना है। इसपर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए और मामले को देखते हुए मैं जमानत देने की इच्छुक हूं।‘
दीपा के पिता ने यह शिकायत विश्रामबाग पुलिस स्टेशन में 7 अक्टूबर 1997 को दर्ज कराया था। 17 साल 11 माह की उम्र जो कानून के अनुसार, व्यस्क होने में एक माह शेष है, इस उम्र में ही दीपा भाग गए थे। पुलिस ने खान के खिलाफ किडनैप व रेप का मामला दर्ज कर लिया था। इसके तुरंत बाद पुलिस ने उसे खोज निकाला और गिरफ्तार कर लिया था। अगस्त 1998 में खान ने किसी तरह जमानत का इंतजाम कर लिया और चूंकि दीपा भी तब तक 18 वर्ष की हो गयी थी इसलिए दोनों ने शादी कर ली। 2004 में दोनों का तलाक हो गया। दंपति के दो बेटे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं। ये दोनों खान के साथ ही रहते हैं।
सेशन कोर्ट में ट्रायल के वक्त खान सुनवाइयों में मौजूद नहीं रहे। जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट जारी कर दिया। नवंबर 2016 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और सेशन कोर्ट ने जमानत की याचिका भी खारिज कर दी।
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इसके बाद खान मुंबई हाईकोर्ट पहुंचे, जहां उन्हें जमानत तो मिल गई लेकिन उन पर सभी सुनवाइयों पर मौजूद रहने और देश न छोड़ने जैसे आदेश दिए गए।