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जब तक चाहें भारत में रह सकेंगे अदनान

पाकिस्तानी गायक अदनान सामी अब जब तक चाहें भारत में रह सकेंगे। सरकार ने मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए उनके भारत रहने को वैध करार दिया है। 26 मई, 2015 को सामी के पाकिस्तानी पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो गई थी।

By Test1 Test1Edited By: Published: Tue, 04 Aug 2015 09:19 PM (IST)Updated: Tue, 04 Aug 2015 09:33 PM (IST)
जब तक चाहें भारत में रह सकेंगे अदनान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। पाकिस्तानी गायक अदनान सामी अब जब तक चाहें भारत में रह सकेंगे। सरकार ने मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए उनके भारत रहने को वैध करार दिया है। 26 मई, 2015 को सामी के पाकिस्तानी पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो गई थी। पाक सरकार द्वारा उसके नवीनीकरण से इन्कार के बाद सामी की अपील पर सरकार ने यह फैसला लिया है।

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केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरन रिजिजू ने लोकसभा को मंगलवार को यह जानकारी दी। रिजिजू ने तीन जून, 2015 को जारी गृह मंत्रालय के आदेश की एक प्रति लोकसभा के पटल पर रखी। इसमें उन्हें वीजा अवधि समाप्त होने पर पाकिस्तान वापस भेजे जाने (निर्वासित किए जाने) से छूट दे दी गई है। आदेश में कहा गया है कि सामी पर विदेशी अधिनियम की धारा तीन के प्रावधान लागू नहीं माने जाएंगे। सरकार ने कहा है कि सामी के मामले पर गृह मंत्रालय ने काफी गंभीरता और सावधानीपूर्वक विचार किया है। उसके बाद ही सरकार ने यह माना कि सामी को यह रियायतें देना आवश्यक हैं।

सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान के इस गायक कलाकार को काफी राहत मिली है। लाहौर में जन्मे सामी पहली बार मार्च 2001 में एक साल की वीजा अवधि पर भारत आए थे। बाद में उनके वीजा की अवधि बार बार बढ़ाई जाती रही। 27 मई, 2010 को जारी उनके पासपोर्ट की अवधि 26 मई, 2015 को समाप्त हो गई। उसके बाद पाकिस्तान ने उनके पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं किया। इससे उनका यहां रहना अवैध हो गया था।

सरकार ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि विदेशी अधिनियम 1965 की धारा 3ए के तहत मिले अधिकार के अंतर्गत जनहित में यह फैसला लिया गया है। इसलिए उन्हें निर्वासन की कार्रवाई से बाहर रखा गया है। अदनान सामी के संबंध में यह व्यवस्था सरकार के अगले आदेश तक वैध रहेगी।

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