Move to Jagran APP

दुष्‍कर्म आरोपी गायत्री प्रजापति को जमानत देने वाले जज को हाईकोर्ट ने किया सस्‍पेंड

यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को जमानत देने वाले अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र को हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति ने निलंबित कर दिया।

By Kamal VermaEdited By: Published: Sat, 29 Apr 2017 04:35 AM (IST)Updated: Sat, 29 Apr 2017 04:37 AM (IST)
दुष्‍कर्म आरोपी गायत्री प्रजापति को जमानत देने वाले जज को हाईकोर्ट ने किया सस्‍पेंड
दुष्‍कर्म आरोपी गायत्री प्रजापति को जमानत देने वाले जज को हाईकोर्ट ने किया सस्‍पेंड

लखनऊ (जेएनएन)। सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को जमानत देने वाले अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र को शुक्रवार हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति ने निलंबित कर दिया। उनके अधिकार भी सीज कर दिए गए हैं। ओम प्रकाश पॉक्सो कोर्ट में तैनात हैं और 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं।

prime article banner

शुक्रवार को गायत्री प्रजापति को जमानत देने के फैसले के खिलाफ सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान ही एडीजे ओम प्रकाश मिश्र के खिलाफ कार्रवाई के संकेत मिल गए थे। मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले ने कोर्ट से उठते ही इस बाबत निर्देश जारी किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक डीके सिंह ने इस बात की पुष्टि की कि प्रशासनिक समिति ने एडीजे ओम प्रकाश मिश्र को निलंबित कर दिया है।


यह भी पढ़ें: गायत्री प्रजापति की जमानत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की रोक

यह भी पढ़ें: मुकदमों का ब्योरा तलब कर पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर गैंगस्टर की तैयारी!


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.