केरल से पकड़ा गया मुंबई बम धमाकों का आरोपी
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कन्नूर (केरल)। 1993 के मुंबई बम धमाकों में आजीवन कारावास की सजा पाए और अदालत की विशेष कृपा पर 14 साल जेल में काटने के बाद रिहा हुए मनोज लाल भवरलाल (48) को सीबीआइ ने बुधवार को केरल के कन्नूर जिले से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की वजह सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला था जिसमें स्पष्ट किया गया था कि आजीवन कारावास का मतलब पूरी उम्र जेल में बितानी होगी। इसी आदेश के बाद मनोज को फरार घोषित करते हुए सीबीआइ की विशेष टीम का गठन किया गया था।
टूट गई संजय दत्त की बहनों की उम्मीद
संजय दत्त ने दी पैरोल की अर्जी
पुलिस के मुताबिक, आरोपी मनोजलाल भवरलाल (48) को कन्नूर जिले के एक कस्बे स्थित उसके घर से हिरासत में लिया गया था। मनोजलाल धमाकों का 24वां आरोपी है जिसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, मनोजलाल कन्नूर जिले के अथाझाकुन्नू में एक महिला से ब्याह रचाकर रह रहा था।
गौरतलब है कि मुंबई बम धमाका मामले में इसी साल 21 मार्च को अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने विस्फोट की साजिश रचने के मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम के सहयोगी याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन की मौत की सजा को बरकरार रखा था। अदालत ने 33 अन्य आरोपियों की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया था कि उम्रकैद पाने वाले हर कैदी को आजीवन जेल में ही रहना पड़ेगा। इसी मामले में गैरकानूनी तरीके से हथियार रखने पर अभिनेता संजय दत्त को भी बाकी बची साढ़े तीन साल की सजा को पूरा करने का आदेश दिया था।
हैदराबाद धमाकों के चार आतंकियों पर आरोप तय
हैदराबाद। हैदराबाद में अगस्त 2007 में हुए दोहरे बम धमाके के चार आरोपियों पर बुधवार को अदालत ने आरोप तय कर दिए। इंडियन मुजाहिदीन के जिन चार आतंकियों पर आरोप तय किए गए हैं उनमें अनीक शफीक सैय्यद, मोहम्मद सादिक, अकबर इस्माइल चौधरी और अंसार अहमद बादशाह शेख शामिल हैं। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी।
हैदराबाद में 25 अगस्त 2007 को हुए दोहरे बम धमाकों में 42 लोगों की मौत हो गई थी जबकि कई अन्य घायल हुए थे। इंडियन मुजाहिदीन के इन चारों आतंकियों को अक्टूबर 2008 में महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने गिरफ्तार किया था। बाद में अहमदाबाद में जुलाई 2008 में हुए धमाकों के सिलसिले में पूछताछ के लिए इन्हें गुजरात पुलिस ने हिरासत में लिया था।
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