गैंगस्टर अबु सलेम ने शादी के लिए मांगी पैरोल
अबु सलेम ने मुंबई के एक कोर्ट में याचिका दायर कर शादी के लिए पैरोल मांगी है।
मुंबई (पीटीआई)। गैंगस्टर अबु सलेम ने शादी के लिए पैरोल या अस्थायी जमानत देने की मांग को लेकर सोमवार को मुंबई की कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुंबई सिलसिलेवार बम धमाके मामलों में सलेम पिछले महीने ही दोषी ठहराया गया है।
सलेम ने अपनी अर्जी में दो हाई कोर्टो के आदेशों का हवाला देते हुए दावा किया है कि दोषियों को शादी करने के लिए इस तरह की राहत दी जा सकती है। एक 26 वर्षीय महिला ने जून, 2015 में विशेष टाडा अदालत में अर्जी दाखिल कर गैंगस्टर सलेम से विवाह करने की अनुमति मांगी थी। सलेम भी अब उस महिला से शादी को राजी है।
सलेम की वकील फरहाना शाह ने कहा, 'हमने अदालत को दो मामलों का हवाला दिया है। एक बांबे हाई कोर्ट और दूसरा दिल्ली उच्च न्यायालय का। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को शादी के लिए जमानत या पैरोल दी जा सकती है।' सलेम ने अदालत से अनुरोध किया कि उसे विवाह रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाने की मंजूरी दी जाए।
साल 2015 में स्थानीय टैबलॉयड में एक महिला की तस्वीर के साथ एक खबर छपी थी। इसमें दावा किया गया था कि सलेम जब सुनवाई के लिए पुलिस सुरक्षा में ट्रेन से लखनऊ जा रहा था, उसी दौरान उसने फोन पर तस्वीर वाली महिला से फोन पर निकाह कर लिया था। इस खबर के बाद टाडा कोर्ट ने ठाणे पुलिस को जांच करने का आदेश दिया था।
इसके बाद उस महिला ने टाडा कोर्ट में एक याचिका दायर की। इसमें उसने कहा था कि सलेम से उसके निकाह के बारे में खबर छपने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की। पुलिस ने अबु सलेम के साथ उसकी तस्वीर दिखाई और कई लोगों से शादी के बारे में पूछा। इससे उसके चरित्र को लेकर गलत तरह की बातें कही-सुनी जाने लगी। अब वह किसी और से शादी नहीं कर सकती, इसलिए अब वह अबु सलेम शादी करना चाहती है। सलेम ने जवाब में कहा कि वह प्रस्ताव को स्वीकार महिला को हुई 'क्षतिपूर्ति' की भरपाई करना चाहता है।
यह भी पढ़ें: मुंबई धमाकों के दोषी अबू सलेम के लिए CBI ने की इस सजा की मांग
यह भी पढ़ें: भारत की 'रुक्मिणी' से नहीं बच सकती चीनी सेना, हर गतिविधि पर है पैनी नजर