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महिलाओं को यौन विकृतियों से कानूनी संरक्षण जरूरी: कोर्ट

महिलाओं को वैवाहिक दुष्कर्म व उनके पति की हर प्रकार की यौन विकृतियों से कानूनी संरक्षण प्रदान करने की जरूरत है। यह टिप्पणी रोहिणी कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लॉ की अदालत ने पत्‍‌नी से दुष्कर्म व उसे अप्राकृतिक सेक्स में शामिल होने के लिए मजबूर करने के मामले में आरोपी की जमानत की अर्जी खारिज करने के दौरान की।

By Edited By: Published: Sat, 20 Sep 2014 08:23 AM (IST)Updated: Sat, 20 Sep 2014 08:28 AM (IST)
महिलाओं को यौन विकृतियों से कानूनी संरक्षण जरूरी: कोर्ट

पूर्वी दिल्ली [जासं]। महिलाओं को वैवाहिक दुष्कर्म व उनके पति की हर प्रकार की यौन विकृतियों से कानूनी संरक्षण प्रदान करने की जरूरत है। यह टिप्पणी रोहिणी कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लॉ की अदालत ने पत्‍‌नी से दुष्कर्म व उसे अप्राकृतिक सेक्स में शामिल होने के लिए मजबूर करने के मामले में आरोपी की जमानत की अर्जी खारिज करने के दौरान की।

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पीड़ित ने पुलिस में मामला दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उसका पति उसके साथ दुष्कर्म व अप्राकृतिक सेक्स करता था। पति अश्लील वीडियो दिखाता था और उसे शारीरिक रूप से नुकसान भी पहुंचाता था। अदालत ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि वह उसका पति है, उसका अपराध कम नहीं होता है।

न्यायाधीश ने कहा कि जिन गतिविधियों की शिकायत की गई है वह प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ है और अप्राकृतिक अपराध भी है। आरोपी की कथित गतिविधियां भारतीय दंड संहिता की धारा-376 के तहत दुष्कर्म की संशोधित परिभाषा के भीतर आती हैं। इसे केवल रिश्ते के आधार पर नहीं देखा जा सकता है। शिकायतकर्ता आरोपी की पत्नी है। भारतीय कानून लंबे समय से वैवाहिक दुष्कर्म को स्वीकार नहीं करता है। मौजूदा कानून के तहत किसी व्यक्ति की अपनी पत्‍‌नी के साथ यौन गतिविधियों को दुष्कर्म नहीं माना जाता है, बशर्ते पत्‍‌नी 15 साल से कम उम्र की न हो। महिला का आरोपी से 2009 में विवाह हुआ था और उसने उस पर हो रहे अत्याचारों के बारे में माता पिता को बताने के बाद जनवरी, 2014 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

खाना नहीं परोसने पर महिला के प्राइवेट पार्ट में वाइपर डालने की कोशिश

समय पर खाना नहीं देने के कारण एक पति ने अपनी पत्नी को ऐसी सजा दी, जिससे मानवता और रिश्तों की मर्यादा भी शर्मसार हो गई। गुस्से में आकर पति ने महिला के प्राइवेट पार्ट में वाइपर डालने की कोशिश की। इस हरकत से पहले पति ने गला दबाकर हत्या भी करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। महिला किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रही। उसने तत्काल सूचना पुलिस को दी। मेडिकल जांच में महिला के साथ हुए दु‌र्व्यवहार की पुष्टि हो गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक, 40 वर्षीय महिला अपने 45 वर्षीय पति के साथ गांधी नगर इलाके में रहती है। बृहस्पतिवार शाम को पति ने खाना देने को कहा। खाना देने में देरी होता देखकर वह आगबबूला हो गया। इसको लेकर दोनों के बीच बहस हो गई। देखते ही देखते बहस ने वहशियाना रूप ले लिया। पहले पति ने महिला के साथ मारपीट की, फिर उसका गला घोंटकर जान से मारने की कोशिश की। इसके बाद भी आरोपी का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने पास में रखे वाइपर से महिला की पिटाई की और उसके प्राइवेट पार्ट में डालकर जान से मारने की कोशिश की। महिला की चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसियों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। मेडिकल जांच में महिला के प्राइवेट पार्ट में गंभीर घाव के निशान पाए गए हैं।

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