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2जी स्पेक्ट्रम घोटाले मामले की सुनवाई 25 अक्टूबर तक टली

सीबीआइ का कहना था कि 2जी स्पेक्ट्रम से जुड़े 122 लाइसेंस गलत तरीके से आवंटित किए गए

By Ravindra Pratap SingEdited By: Published: Wed, 20 Sep 2017 09:13 PM (IST)Updated: Wed, 20 Sep 2017 09:13 PM (IST)
2जी स्पेक्ट्रम घोटाले मामले की सुनवाई 25 अक्टूबर तक टली
2जी स्पेक्ट्रम घोटाले मामले की सुनवाई 25 अक्टूबर तक टली

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबीआइ अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले से जुड़े तीन मामलों में सुनवाई 25 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है। विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने कहा कि आरोपियों की सूची काफी लंबी है, साथ ही तकनीकी रूप से भी यह मामला काफी अहम है। लिहाजा, अंतिम फैसला सुनाने में अतिरिक्त समय की जरूरत है।

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कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पक्ष इन मामलों में अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहता है तो वह निर्धारित तारीख तक दाखिल कर सकता है। अगली सुनवाई पर ही अंतिम फैसले की तारीख भी निर्धारित की जाएगी।

पेश मामले में दो सीबीआइ से जुड़े हैं, जबकि एक मामला प्रवर्तन निदेशालय से जुड़ा है। तीनों मामलों में पूर्व केंद्रीय मंत्री ए.राजा के अलावा डीएमके प्रमुख एम. करुणानिधि, उनकी पत्नी दयालु अम्मा, बेटी कनिमोझी, पूर्व टेलीकॉम सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, ए. राजा के तत्कालीन निजी सचिव आरके चंदौलिया, स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा, विनोद गोयनका, यूनिटेक कंपनी के एमडी संजय चंद्रा, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी गौतम जोशी, सुरेंद्र पिपारा आदि आरोपी हैं।

इन पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम से लेकर आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी व मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सीबीआइ का कहना था कि 2जी स्पेक्ट्रम से जुड़े 122 लाइसेंस गलत तरीके से आवंटित किए गए जिसके कारण केंद्र सरकार को 30,984 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2012 में सभी लाइसेंस रद कर दिए थे।

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