टूजी केस: ए. राजा और कनीमोझी समेत सभी आरोपियों को जमानत
पटियाला हाउस कोर्ट ने टूजी स्पेक्ट्रम घोटाले से जुड़े एक मामले में डीएमके सुप्रीमो करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्मल, ए. राजा और कनीमोझी सहित सभी नौ आरोपियों को बुधवार को जमानत दे दी। प्रवर्तन निदेशालय ने डीएमके द्वारा संचालित कलिगनर टीवी चैनल को चलाने के लिए अवैध रूप से 200 करोड़ रुपये दिए जाने को लेकर 10 फर्मो व 9 लोगों को आरोपी बनाया है।
नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने टूजी स्पेक्ट्रम घोटाले से जुड़े एक मामले में डीएमके सुप्रीमो करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्मल, ए. राजा और कनीमोझी सहित सभी नौ आरोपियों को बुधवार को जमानत दे दी।
प्रवर्तन निदेशालय ने डीएमके द्वारा संचालित कलिगनर टीवी चैनल को चलाने के लिए अवैध रूप से 200 करोड़ रुपये दिए जाने को लेकर 10 फर्मो व 9 लोगों को आरोपी बनाया है। इस चार्जशीट में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा, कनीमोझी और दयालु अम्मल का भी नाम शामिल है। इसके अलावा स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा, विनोद गोयनका, आसिफ बलवा, राजीव अग्रवाल एवं कलिगनर के एमडी शरद कुमार और फिल्म प्रोड्यूशर करीम मोरानी का भी नाम शामिल है।
सीबीआइ की विशेष जज ओपी सैनी ने 83 वर्षीय अम्मल को पांच लाख की जमानत राशि और दो जमानतदारों के इतनी ही राशि जमानत के तौर पर जमा करने पर जमानत दी। लेकिन न्यायालय ने इस मामले को अम्मल के उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने उम्र को आधार बनाया था। कोर्ट ने अम्मल को जमानत की राशि दो दिनों के भीतर जमा करने को कहा।