देशभर के 1222 एनजीओ को बैंक खातों की पुष्टि कराने का आदेश
पिछले तीन साल के दौरान मोदी सरकार 10,000 से ज्यादा एनजीओ के पंजीयन को निरस्त कर चुकी है।
नई दिल्ली (एजेंसी)। देशभर के करीब 1222 एनजीओ को गृह मंत्रालय ने अपने बैंक खातों की पुष्टि कराने के लिए कहा है। एनजीओ को ऐसे खातों की पुष्टि करानी होगी जिनके माध्यम से उन्हें विदेशी चंदा प्राप्त होता है। ऐसा करने में विफल रहने वाले एनजीओ के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। इस सूची में शामिल संगठनों में श्री रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन, इंदौर कैंसर फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, कोयंबटूर क्रिश्चियन चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली स्कूल ऑफ सोसल वर्क सोसायटी, हिंदू अनाथ आश्रम और मदानी दारत तरबियत भी शामिल हैं। परिपत्र में मंत्रालय ने कहा है कि विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत पंजीकृत सभी एनजीओ एकल मान्य बैंक खाते से विदेशी चंदा हासिल करें।
खाते की पुष्टि नहीं होने से बैंकों को एफसीआरए प्रावधान का पालन करने में कठिनाई होती है। विदेशी चंदा मिलने के 48 घंटे के भीतर बैंक केंद्र सरकार को सूचित करते हैं। परिपत्र में कहा गया है कि इन संगठनों के लिए अपना विदेशी मान्य खाता और उपयोग खाता को तत्काल पुष्टि कराना जरूरी है। इसके बाद उन्हें बैंक शाखा कोड, खाता संख्या, आईएफएससी आदि एफसी 6 के जरिए भेजना होगा। पिछले तीन साल के दौरान मोदी सरकार 10,000 से ज्यादा एनजीओ के पंजीयन को निरस्त कर चुकी है। यह कदम एफसीआरए के तहत सालाना रिटर्न नहीं भरने के कारण उठाया गया। एफसीआरए के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण 1300 से ज्यादा एनजीओ को बंद करा दिया गया है। 6 हजार एनजीओ से कहा गया है कि वे अपने खाते ऐसी बैंकों में खुलवाएं जहां कोर बैंकिंग सुविधाएं हैं।
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