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विकलांगों को केंद्रीय नौकरियों में दस साल की छूट

केंद्रीय नौकरियों में विकलांगों को अधिकतम आयु सीमा में दस साल की छूट देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को भी पांच साल अतिरिक्त देने का फैसला किया गया है। यह छूट सीधी भर्ती पर लागू होगी। सिविल सेवा के

By Rajesh NiranjanEdited By: Published: Mon, 29 Jun 2015 09:12 PM (IST)Updated: Mon, 29 Jun 2015 09:29 PM (IST)
विकलांगों को केंद्रीय नौकरियों में दस साल की छूट

नई दिल्ली। केंद्रीय नौकरियों में विकलांगों को अधिकतम आयु सीमा में दस साल की छूट देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को भी पांच साल अतिरिक्त देने का फैसला किया गया है। यह छूट सीधी भर्ती पर लागू होगी। सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।

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कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से सोमवार को जारी नए प्रावधानों के तहत इस छूट का लाभ वे लोग ही उठा सकते हैं जिनकी उम्र 56 वर्ष से ज्यादा न हो। इससे पहले विकलांगों को पांच वर्ष की छूट दी जा रही थी। ग्रुप 'ए' और 'बी' के मामलों में एससी-एसटी और ओबीसी को क्रमश: 10 और आठ साल की छूट प्राप्त थी। नए नियमों के तहत दृष्टिहीनता या अल्पदृष्टि, बधिर और चलने-फिरने में असमर्थ (सेरेब्रल पाल्सी) अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती में इसका लाभ मिल सकेगा। कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि नए प्रावधान सिविल सेवा की परीक्षाओं में लागू नहीं होंगे। यहां यह उल्लेखनीय है कि न्यूनतम 40 फीसद शारीरिक असमर्थता पर ही इसका लाभ मिल सकेगा।

पहले से ही केंद्रीय नौकरियों में लगे लोगों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। हालांकि, इन मामलों में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि केंद्रीय कर्मचारी होने के नाते उन्हें ज्यादा लाभ मिलेगा या फिर विकलांगता के आधार पर। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को भी नए प्रावधानों से अवगत करा दिया गया है।


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