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आईडीएस के तहत तय सीमा से अधिक धन की घोषणा करने वालों को 30 नवंबर तक देना होगा टैक्स

आईडीएस (आय खुलासा योजना) के तहत टैक्स की किश्त चुकाने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है

By Shubham ShankdharEdited By: Published: Sun, 27 Nov 2016 03:29 PM (IST)Updated: Sun, 27 Nov 2016 03:31 PM (IST)
आईडीएस के तहत तय सीमा से अधिक धन की घोषणा करने वालों को 30 नवंबर तक देना होगा टैक्स

नई दिल्ली। आईडीएस (आय खुलासा योजना) के तहत टैक्स की किश्त चुकाने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेहिसाबी धन का खुलासा करने वालों को आगाह किया है कि यदि उन्होंने 30 नवंबर तक टैक्स की पहली किश्त अदा नहीं की तो उनकी घोषणा को अवैध करार दे दिया जाएगा।

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आपको बता दें कि घरेलू कालाधन धारकों के लिए सरकार ने जून से सितंबर तक आईडीएस योजना चलाई गई थी। इसके तहत तय सीमा से अधिक धन की घोषणा करने वाले 45 फीसदी टैक्स और जुर्माना चुकाकर पाक साफ होकर निकल सकते हैं। इसके तहत पहली 25 फीसदी टैक्स की किश्त 30 नवंबर तक चुकानी है। इसके बाद दूसरी किश्त 31 मार्च, 2017 तक अदा की जानी है। शेष राशि की अदायगी 30 सितंबर, 2017 तक होनी है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के विज्ञापन में कहा गया है कि आय खुलासा योजना के तहत पहली किश्त अदा करने की आखिरी तारीख नजदीक है। यदि उस दिन किश्त नहीं चुकायी गई तो आपकी घोषणा को अवैध माना जाएगा।


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