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कोयला घोटाले की रोजाना सुनवाई का रास्ता साफ

कोयला घोटाले के हाई प्रोफाइल आरोपियों के लिए कानून के शिकंजे से निकलना आसान नहीं होगा। इस मामले की रोजाना सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने घोटाले से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई के लिए भरत पराशर को जज और आरएस चीमा को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का आदेश दिया है। सरकार

By Edited By: Published: Fri, 25 Jul 2014 10:55 PM (IST)Updated: Fri, 25 Jul 2014 11:46 PM (IST)
कोयला घोटाले की रोजाना सुनवाई का रास्ता साफ

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। कोयला घोटाले के हाई प्रोफाइल आरोपियों के लिए कानून के शिकंजे से निकलना आसान नहीं होगा। इस मामले की रोजाना सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने घोटाले से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई के लिए भरत पराशर को जज और आरएस चीमा को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का आदेश दिया है। सरकार को इसके लिए जरूरी अधिसूचना दो हफ्ते के भीतर जारी करने को कहा है। इसके साथ अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि कोयला घोटाले से जुड़े मामले से संबंधित याचिका की सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही होगी।

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गौरतलब है कि पिछली बार सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले की सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट को किसी जज का नाम देने को कहा था। साथ ही सरकार और पक्षकारों से विशेष लोक अभियोजक का नाम सुझाने को कहा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने भरत पराशर का नाम भेजा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। भरत पराशर के नियुक्ति की अधिसूचना जारी होने के बाद कोयला घोटाले से जुड़े सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय के सभी केस इसी कोर्ट में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। जहां इनकी रोजना सुनवाई होगी।

विशेष लोक अभियोजक के लिए विभिन्न नामों पर चर्चा के बाद सुप्रीम कोर्ट चंडीगढ़ के वरिष्ठ वकील आरएस चीमा के नाम पर सहमत हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चीमा को अपनी टीम चुनने की आजादी होगी और उन्हें घोटाले से जुड़े सीबीआइ और ईडी के अहम दस्तावेज भी दिखाए जाएंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि कोयला घोटाले की जांच के सिलसिले में कोई भी हाईकोर्ट किसी भी याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा। ऐसी याचिकाएं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही दाखिल की जा सकती हैं।

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