एसबीआई की हांगकांग शाखा पर 6.4 करोड़ रुपए का जुर्माना
हांगकांग के केंद्रीय बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक ([एसबीआई)] की हांगकांग शाखा पर 10 लाख डॉलर यानी करीब 6.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि एसबीआई की स्थानीय शाखा ने मनी लॉड्रिंग [काले धन को वैध बनाना] और आतंकवादियों को वित्तपोषण विरोधी कानूनों की अवहेलना की है।
नई दिल्ली। हांगकांग के केंद्रीय बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की हांगकांग शाखा पर 10 लाख डॉलर यानी करीब 6.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि एसबीआई की स्थानीय शाखा ने मनी लॉड्रिंग [काले धन को वैध बनाना] और आतंकवादियों को वित्तपोषण विरोधी कानूनों की अवहेलना की है।
बैंकिंग नियामक हांगकांग मोनेटरी अथॉरिटी (एचकेएमए) ने साल 2012 में बने एंटी मनी लांड्रिंग ऑर्डिनेंस के तहत पहली बार अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है।
एचकेएमए ने कहा कि अप्रैल 2012 और नवंबर 2013 के बीच कांगकांग स्थित एसबीआई कई प्रमुख एंटी मनी लांड्रिंग जांच में विफल रहा। इनमें 28 कॉर्पोरेट ग्राहकों की जांच भी शामिल है।