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अनलिस्टेड कंपनियों के शेयर बिक्री पर टैक्स

अनलिस्टेड कंपनियों के शेयरों की बिक्री कैपिटल गेन टैक्स के दायरे में आएगी, लेकिन इन पर लागू टैक्स की दर कारोबारी आमदनी पर लागू टैक्स दर से कम रहेगी।

By Gunateet OjhaEdited By: Published: Tue, 03 May 2016 09:03 PM (IST)Updated: Tue, 03 May 2016 09:26 PM (IST)
अनलिस्टेड कंपनियों के शेयर बिक्री पर टैक्स

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि अनलिस्टेड कंपनियों के शेयरों की बिक्री कैपिटल गेन टैक्स के दायरे में आएगी, लेकिन इन पर लागू टैक्स की दर कारोबारी आमदनी पर लागू टैक्स दर से कम रहेगी। इस संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) एक अधिसूचना भी जारी की है।

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अधिसूचना में सीबीडीटी ने कहा है कि यह तय किया गया है कि अनलिस्टेड शेयरों के ट्रांसफर को कैपिटेल गेन्स के दायरे में रखा जाएगा। ये शेयर कितनी अवधि तक धारक के पास रहे, यह इस मामले में लागू नहीं होगा। इससे विवाद की स्थिति से बचा जा सकेगा। सीबीडीटी का कहना है कि अनलिस्टेड कंपनियों के शेयरों की बिक्री का कोई औपचारिक बाजार नहीं होने के चलते इनके हस्तांतरण के मामले टैक्स दायरे से बाहर थे। इन शेयरों की बिक्री से होने वाली आमदनी को असेसमेंट के दायरे में लाने पर विचार हो रहा था। इसी के चलते यह कदम उठाया गया है।

अनलिस्टेड कंपनियों के शेयरों की बिक्री जो लांग टर्म कैपिटल गेन्स के दायरे में आती है, उस पर 20 फीसद की दर से और शार्ट टर्म के दायरे में आने वाली बिक्री पर 15 फीसद की दर से कर का प्रावधान है। जबकि कारोबारी आमदनी पर अधिकतम 30 फीसद की आयकर दर का प्रावधान है।

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