सुब्रत राय की जमानत की बची हुई रकम भरेगा सहारा समूह
सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय जेल से बाहर आ सकते हैं। समूह ने शुक्रवार को कहा कि वह सुब्रत राय को छुड़ाने के लिए जमानत की बची हुई रकम भरने को तैयार है। निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपये नहीं लौटाने की वजह से सहारा समूह के मुखिया सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय जेल से बाहर आ सकते हैं। समूह ने शुक्रवार को कहा कि वह सुब्रत राय को छुड़ाने के लिए जमानत की बची हुई रकम भरने को तैयार है। निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपये नहीं लौटाने की वजह से सहारा समूह के मुखिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राजधानी स्थित तिहाड़ जेल में एक साल से अधिक समय से बंद हैं। शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत के लिए दस हजार करोड़ रुपये जमा कराने की शर्त रखी है।
सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अगर सहारा जमानत के 10,000 देने के लिए तैयार भी हो जाता है तो सहारा निवेशकों को कितना पैसा लौटाएगा इस विवाद को सुलझाने की जरूरत है। जस्टिस टीएस ठाकुर, एआर दवे और एके सिकरी की खंडपीठ ने कहा कि हम बैंक गारंटी लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके साथ हम बचे हुए पैसे कैसे मिलेंगे इसको भी देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त, 2012 को आदेश दिया था कि सहारा समूह को 15 फीसद ब्याज के साथ निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपये रिफंड करे।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बैंक गारंटी का ड्राफ्ट मंजूर कर लिया है। सेबी के वकील अरविंद दत्तार ने कहा जमानत की राशि के साथ बाकी बची हुई रकम कब दी जाएगी, यह भी तय करना जरूरी है। कोर्ट ने उनकी यह दलील मान ली और कहा कि अगर सहारा समूह बाकी बची रकम नहीं दे पाता है तो सेबी बैंक गारंटी को भुना लेगा। समूह के मुताबिक अगले हफ्ते जमानत की पूरी रकम भर दी जाएगी। सहारा ने अब तक सुप्रीम कोर्ट में 3,000 करोड़ रुपये जमा किए हैं। कोर्ट ने सुब्रत राय को 10,000 करोड़ रुपये जमाकर जमानत लेने का आदेश दिया है। इसमें से 5,000 नकद और 5,000 बैंक गारंटी के तौर पर देने होंगे। सहारा समूह ने सुब्रत राय को जमानत दिलाने के लिए रकम इकठ्ठा करने की खातिर विगत में कई असफल प्रयास किए हैं।