बैंकों में आधार नंबर दर्ज कराएं पेंशनभोगी
पेंशन प्राप्त करने में किसी भी परेशानी से बचने के लिए केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों को बैंकों में अपना आधार नंबर दर्ज कराना चाहिए। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्री ने एक आदेश जारी कर कहा है कि सभी पेंशनभोगी या फेमिली पेंशन पाने वालों को सलाह दी जाती
नई दिल्ली। पेंशन प्राप्त करने में किसी भी परेशानी से बचने के लिए केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों को बैंकों में अपना आधार नंबर दर्ज कराना चाहिए। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्री ने एक आदेश जारी कर कहा है कि सभी पेंशनभोगी या फेमिली पेंशन पाने वालों को सलाह दी जाती है कि खुद का और अपने परिवार के सदस्यों का आधार पंजीकरण कराएं और वह जानकारी पेंशन वितरण अधिकारी को दें।
यह काम जल्दी पूरा किया जा सकता है ताकि नवंबर में 2015 में जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा करने के समय किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके। यह केंद्र सरकार का अपने करीब 50 लाख पेंशनभोगियों को बगैर किसी परेशानी के पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल नवंबर में आधार आधारित बायोमेट्रिक जांच प्रणाली 'जीवन प्रमाण' की शुरुआत की थी ताकि पेंशनभोगी ऑन लाइन डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा कर सकें। आदेश में कहा गया है कि डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को हकीकत में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सुविधा जीवन-प्रमाण पत्र जमा करने के अन्य मौजूदा तरीकों के अलावा उपलब्ध कराई गई है।
जीवन-प्रमाण का मकसद पेंशनरों एवं फेमिली पेंशनरों को बैंक या पेंशन देने वाली किसी अन्य एजेंसी के पास जीवित होने के प्रमाण पत्रों को जमा करने जाने से बचाना है। कहा गया है कि अपने निजी कंप्यूटर या लैपटॉप से या अपनी सुविधा के अनुसार आसपास के सार्वजनिक सेवा केंद्र में जाकर जीवन-प्रमाण पत्र जमा करना संभव है। बैंक अपने बैंक खातों से और पेंशन भुगतान आदेश संख्या से आधार नंबर जोड़कर पेंशन और अन्य भुगतानों की प्रामाणिकता सुनिश्चित कर लेंगे।