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रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट टैक्स छूट की हकदार

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जिन प्रोजेक्ट्स का लक्ष्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और दुर्घटना पर नियंत्रण करना है, वे इनकम टैक्स अधिनियम के तहत छूट की हकदार हैं। राजस्व सचिव शक्तिकांत दास ने सड़क मंत्रालय को बताया, 'ऐसी कोई भी परियोज

By Shashi Bhushan KumarEdited By: Published: Mon, 20 Apr 2015 08:34 PM (IST)Updated: Mon, 20 Apr 2015 08:38 PM (IST)
रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट टैक्स छूट की हकदार

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जिन प्रोजेक्ट्स का लक्ष्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और दुर्घटना पर नियंत्रण करना है, वे इनकम टैक्स अधिनियम के तहत छूट की हकदार हैं।

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राजस्व सचिव शक्तिकांत दास ने सड़क मंत्रालय को बताया, 'ऐसी कोई भी परियोजना जो सड़क सुरक्षा को बढा़वा देती है, दुर्घटना पर रोक लगाती है और यातायात संबंधी जागरूकता बढा़ती है वह इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 के तहत आती हैं।'

वित्त मंत्रालय ने यह टिप्पणी सड़क मंत्रालय की उस चिठ्ठी के जवाब में की, जिसमें स़़डक सुरक्षा को बढा़वा देने, दुर्घटनाओं पर रोक और यातायात जागरूकता पैदा करने वाले कार्यक्रमों के लिए इनकम टैक्स अधिनियम के तहत टैक्स में छूट मांगी गई है।

सड़क सचिव विजय छिब्बर को लिखे पत्र में दास ने कहा, 'परियोजना को पात्र परियोजना के तौर पर अधिसूचित करना होगा, जिसके लिए राष्ट्रीय सामाजिक और आर्थिक कल्याण संवद्र्धन समिति के सचिव को आवेदन करना होगा।'

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