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पेमेंट डिफाल्ट मामले में किंगफिशर को अंतरिम राहत

किंगफिशर के पेमेंट डिफाल्ट मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली उ'च न्यायालय ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को आदेश दिया है कि वह अपने पास मौजूद कर्ज से जुड़े दस्तावेज किंगफिशर एयरलाइंस को सौंप दे। बैंक ने कंपनी पर 770 करोड़ रुपये से अधिक कर्ज का जानबूझकर भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है।

By Edited By: Published: Thu, 28 Aug 2014 03:02 PM (IST)Updated: Thu, 28 Aug 2014 03:10 PM (IST)
पेमेंट डिफाल्ट मामले में किंगफिशर को अंतरिम राहत

नई दिल्ली। किंगफिशर के पेमेंट डिफाल्ट मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को आदेश दिया है कि वह अपने पास मौजूद कर्ज से जुड़े दस्तावेज किंगफिशर एयरलाइंस को सौंप दे। बैंक ने कंपनी पर 770 करोड़ रुपये से अधिक कर्ज का जानबूझकर भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है।

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न्यायाधीश विभु भाखरू की पीठ ने विमानन कंपनी को सुनवाई में एक वकील के जरिए प्रतिनिधित्व की अनुमति दी जा सकती है। अदालत ने मामले की कल फिर सुनवाई करने का फैसला किया है।

पीएनबी के वकील ने अदालत में कहा कि कंपनी को कर्ज व अन्य कागजात की प्रतिलिपि शुरआत में ही दे दी गई थी और अब कागजात की मांग केवल वसूली प्रक्रिया में देरी करवाने के लिए की जा रही है।

किंगफिशर एयरलाइंस ने पीएनबी के नोटिस को अदालत में चुनौती दी थी। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने 770 करोड़ रपये से अधिक के बकाया के भुगतान में जानबूझकर चूक की है।

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