नोकिया ने चेन्नई कारखाने को बेचने की अर्जी वापस ली
नोकिया ने चेन्नई स्थित अपने मोबाइल हैंडसेट कारखाने की शीघ्र बिक्री की अनुमति के लिए दिल्ली उच्च न्यायायल में दाखिल अर्जी आज वापस ले ली। कंपनी ने कहा है कि इस इकाई को खरीदने की बात करने वाला पक्ष पीछे हट गया है। नोकिया इंडिया पर आयकर विभाग के 10,000
नई दिल्ली। नोकिया ने चेन्नई स्थित अपने मोबाइल हैंडसेट कारखाने की शीघ्र बिक्री की अनुमति के लिए दिल्ली उच्च न्यायायल में दाखिल अर्जी आज वापस ले ली। कंपनी ने कहा है कि इस इकाई को खरीदने की बात करने वाला पक्ष पीछे हट गया है। नोकिया इंडिया पर आयकर विभाग के 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के विवादास्पद दावे के बीच उसकी इस संपत्ति की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इसी बीच नोकिया और आयकर विभाग ने अदालत में कहा कि कंपनी की संपत्तियों के मूल्यांकन के बारे में अर्नस्ट ऐंड यंग इंडिया की एक रिपोर्ट मिल चुकी है। इसके अनुसार यदि इन सम्पत्तियों को 'एक चलता प्रतिष्ठान' के रूप में बेचा जाए तो उनका मूल्य 361 करोड़ रुपये है और यदि उसे 'नहीं चल रहे प्रतिष्ठान' के रूप में बेचने पर इसका मूल्यांकन 417 करोड़ रुपये रखा गया है।
नोकिया ने न्यायमूर्ति बदर दुर्रेज अहमद और संजीव सचदेवा की पीठ से कहा कि वह अपने उस कारखाने को शीघ्र बेचने की अनुमति के लिए दाखिल अर्जी वापस ले रही है क्योंकि संभावित खरीदार पीछे हट गया है। अदालत को बताया गया कि खरीदार ने उसके लिए 400 करोड़ रूपए की पेशकश की थी। अदालत ने टिप्पणी की कि पेश किया गया यह मूल्य ईवाई के मूल्यांकन के ही दायरे में था। अदालत ने 19 मई की पिछली तारीख पर नोकिया की अर्जी पर शीघ्र सुनवाई करने का आग्रह मान लिया था और आज की तरीख तय की थी। पहले सुनवाई के लिए 7 सितंबर की तरीख रखी गई थी। मूल्यांकन के लिए ईवाई को अदालत ने ही अनुबंधित किया था।