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एयरसेल-मैक्सिस सौदे की मंजूरी में नियमों का उल्लंघन नहीं

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अपने पहले के बयान पर कायम रहते हुए कहा है कि 2006 में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआइपीबी) द्वारा एयरसेल-मैक्सिस सौदे को मंजूरी दिए जाने में नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। एय

By Edited By: Published: Sat, 20 Sep 2014 01:09 AM (IST)Updated: Sat, 20 Sep 2014 01:11 AM (IST)
एयरसेल-मैक्सिस सौदे की मंजूरी में नियमों का उल्लंघन नहीं

नई दिल्ली। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अपने पहले के बयान पर कायम रहते हुए कहा है कि 2006 में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआइपीबी) द्वारा एयरसेल-मैक्सिस सौदे को मंजूरी दिए जाने में नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

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एयरसेल-मैक्सिस मामले में अपने निर्णय को लेकर सीबीआइ के आरोप पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि इससे संबंधित फाइल अधिकारियों द्वारा उनके सामने रखी गई थी और उन्होंने सामान्य तरीके से उसे मंजूरी दी थी।

चिदंबरम ने कहा कि इस मामले में एफआइपीबी ने नियमों के मुताबिक वित्त मंत्री की मंजूरी मांगी थी। मामले को आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के अतिरिक्त सचिव व सचिव के माध्यम से लाया गया था। दोनों ने इसे मंजूरी देने की अनुशंसा की थी और मैंने वित्त मंत्री के रूप में सामान्य रूप से इसे मंजूरी दी। मैं समझता हूं कि मामले को देखने वाले एफआइपीबी के अधिकारियों ने सीबीआइ को बताया है कि उस समय के नियमों के मुताबिक इसे लेकर केवल वित्त मंत्री की मंजूरी जरूरी थी।

उन्होंने कहा कि डीईए के सचिव एफआइपीबी के अध्यक्ष होते हैं। यह प्रस्तावों को वित्त मंत्री के पास मंजूरी के लिए भेजता है और नियमों के मुताबिक जरूरी होने पर मंजूरी

के लिए आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) के पास भी भेजता है।

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