पीएफ से 50 हजार तक निकालने पर 1 जून से नहीं कटेगा टीडीएस
एक जून से पीएफ से 50 हजार रुपये तक निकालने पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा।
नई दिल्ली, प्रेट्र। भविष्य निधि (पीएफ) खाते से 50 हजार रुपये तक निकालने पर एक जून से टीडीएस (टैक्स डिडक्शन ऐट सोर्स) नहीं काटा जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
अधिकारी के अनुसार, टीडीएस कटौती के लिए भुगतान की सीमा 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये की गई है। फाइनेंस एक्ट, 2016 में आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 192ए में इसके लिए संशोधन किया गया है। अधिसूचना के अनुसार, नया प्रावधान एक जून 2016 से लागू हो जाएगा। इससे ईपीएफओ के सदस्यों को भुगतान निकालने में राहत मिलेगी।
सरकार ने लोगों को पीएफ से पैसा निकालने से हतोत्साहित करने और दीर्घकालिक बचत को प्रोत्साहित करने के लिए टीडीएस काटने का नियम बनाया था। मौजूदा प्रावधान के अनुसार अगर सदस्य ने पैन नंबर दाखिल किया है तो पीएफ निकासी पर दस फीसदी टीडीएस कटता है। हालांकि फॉर्म 15जी या 15एच प्रस्तुत करने पर टीडीएस नहीं कटता है।
ये फार्म यह घोषणा करने के लिए है कि पीएफ निकालने के बाद भी सदस्य की कुल आय कर योग्य नहीं होगी। फॉर्म 15एच जहां वरिष्ठ नागरिकों (60 साल से ज्यादा आयु) द्वारा जमा किया जाता है जबकि फॉर्म 15जी इससे कम उम्र के सदस्य जमा करते हैं।
अगर सदस्य पैन नंबर अथवा फॉर्म 15जी या 15एच जमा नहीं करता है तो टीडीएस की अधिकतम दर 34.608 फीसद तक होती है। हालांकि इस नियम में अपवाद भी है। अगर पीएफ ट्रांसफर के लिए निकाला जा रहा है तो टीडीएस नहीं लगता है। इसी तरह अगर सदस्य पांच साल की अवधि के बाद पीएफ निकाल रहा है तो भी टीडीएस नहीं काटा जाता है।