विदेेश यात्रा की जानकारी भी देनी होगी आयकर रिटर्न में
अगर आपने बीते साल विदेश में छुट्टियां बिताई हैं तो सरकार उसकी भी पूरी जानकारी आपसे चाहती है। इस बार जब आप आयकर रिटर्न दाखिल करेंगे तो अपने विदेश दौरों का ब्यौरा भी देना होगा। इन दौरों या छुट्टियों पर किए गए खर्च का पूरा ब्यौरा रिटर्न के फार्म में
नई दिल्ली (नितिन प्रधान)। अगर आपने बीते साल विदेश में छुट्टियां बिताई हैं तो सरकार उसकी भी पूरी जानकारी आपसे चाहती है। इस बार जब आप आयकर रिटर्न दाखिल करेंगे तो अपने विदेश दौरों का ब्यौरा भी देना होगा। इन दौरों या छुट्टियों पर किए गए खर्च का पूरा ब्यौरा रिटर्न के फार्म में देना सरकार ने अनिवार्य बना दिया है। अलबत्ता यह जानकारी उन लोगों को देनी होगी जो आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आइटीआर 2 फार्म का इस्तेमाल करेंगे।
आइटीआर 2 फार्म उन लोगों को भरना होता है जो साल भर में किसी निवेश के जरिए पूंजीगत लाभ अर्जित करते हैं। अथवा वे लोग जिनके पास एक से अधिक प्रोपर्टी है। ऐसे लोगों को अपनी विदेेश यात्राओं पर किए गए खर्च का पूरा ब्यौरा देना होगा। लेकिन यदि ये दौरे पेशेवर जरूरतों को देखते हुए व्यवसाय के सिलसिले में किए गए हैं तो खर्च की जानकारी देना जरूरी नहीं है। परंतु निजी तौर पर साल भर में जितनी भी विदेश यात्राएं होंगी उनका ब्यौरा रिटर्न में दाखिल करना होगा।
सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए तीन नए फार्म जारी किए हैं। इनमें आइटीआर-1 भरने वाले करदाताओं को अपने सभी बैंक खातों की जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी। इतना नहीं जिन खातों को बीते साल बंद किया गया है उसका ब्यौरा भी आयकर रिटर्न दाखिल करते वक्त देना होगा। इसके अलावा यदि आपका किसी के साथ संयुक्त बैंक खाता है तो उसका जिक्र भी आयकर रिटर्न में करना आवश्यक बना दिया गया है। साथ ही सरकार ने आनलाइन रिटर्न दाखिल करने में इस्तेमाल होने वाले इस फार्म में आधार संख्या भरने का प्रावधान भी किया है। क्लियरटैक्स डाट इन के सीईओ अर्चित गुप्ता का मानना है कि ऐसा होने से ई टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को आसानी हो जाएगी। अर्चित का मानना है कि ऐसा होने से आनलाइन रिटर्न दाखिल करने वालों को फार्म का प्रिंट लेकर इनकम टैक्स विभाग की बेंगलुरू स्थित प्रोसेसिंग यूनिट में भेजने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी।
सूत्र बताते हैं कि नए फार्म का इस्तेमाल इसी असेसमेंट वर्ष से शुरू हो जाएगा। यानी इस साल जो लोग आयकर रिटर्न दाखिल करेंगे उन्हें नए फार्म का ही इस्तेमाल करना होगा और बैंक खातों समेत विदेश दौरों की पूरी जानकारी देनी होगी। काले धन की रोकथाम में लगी सरकार नए फार्म के जरिए करदाताओं के विदेशी खातों का भी ब्यौरा प्राप्त कर लेगी। अभी तक आइटीआर में केवल एक बैंक खाते की जानकारी देनी होती है जिसमें आप अपना रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं।
आधार से आइटीआर को जोड़़ने का सरकार को फायदा यह होगा कि उससे करदाता के सभी बैंकिंग लेनदेन की जानकारी आयकर विभाग को मिलती रहेगी। करदाताओं को सभी खातों से होने वाली ब्याज आय का ब्यौरा भी देना होगा। हालांकि सभी खातों की ब्याज आय एक साथ देनी है, अलग अलग नहीं।
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