पीएफ निकासी सीमा होगी तय
श्रम मंत्रालय प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) निकासी के संबंध में नियमों को बदलने की तैयारी में है। इसके तहत दो माह तक बेरोजगार रहने पर पीएफ में जमा कुल राशि का 75 फीसद ही निकाल सकेंगे। शेष राशि 58 साल का होने पर ही मिलेगी। अभी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ)
By Edited By: Published: Sat, 25 Jul 2015 01:39 AM (IST)Updated: Sat, 25 Jul 2015 04:05 PM (IST)
नई दिल्ली। श्रम मंत्रालय प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) निकासी के संबंध में नियमों को बदलने की तैयारी में है। इसके तहत दो माह तक बेरोजगार रहने पर पीएफ में जमा कुल राशि का 75 फीसद ही निकाल सकेंगे।
शेष राशि 58 साल का होने पर ही मिलेगी। अभी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सब्सक्राइबर दो महीने तक बेरोजगार रहने पर पीएफ में जमा पूरी रकम निकाल सकते हैं।
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