Move to Jagran APP

पीएफ निकासी सीमा होगी तय

श्रम मंत्रालय प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) निकासी के संबंध में नियमों को बदलने की तैयारी में है। इसके तहत दो माह तक बेरोजगार रहने पर पीएफ में जमा कुल राशि का 75 फीसद ही निकाल सकेंगे। शेष राशि 58 साल का होने पर ही मिलेगी। अभी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ)

By Edited By: Published: Sat, 25 Jul 2015 01:39 AM (IST)Updated: Sat, 25 Jul 2015 04:05 PM (IST)
पीएफ निकासी सीमा होगी तय

नई दिल्ली। श्रम मंत्रालय प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) निकासी के संबंध में नियमों को बदलने की तैयारी में है। इसके तहत दो माह तक बेरोजगार रहने पर पीएफ में जमा कुल राशि का 75 फीसद ही निकाल सकेंगे।

loksabha election banner

शेष राशि 58 साल का होने पर ही मिलेगी। अभी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सब्सक्राइबर दो महीने तक बेरोजगार रहने पर पीएफ में जमा पूरी रकम निकाल सकते हैं।

संबंधित अन्य सामग्री पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.