कर्मचारियों के बैंक खातों का ब्योरा इपीएफओ को देना होगा
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन [ईपीएफओ] ने कंपनियों के लिए कर्मचारियों के आईएफएससी कोड के साथ बैंक खाता संख्या उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया है। इसका मकसद स्थाई भविष्य निधि खाता संख्या [यूएएन] आवंटन और उसके अंशधारकों को भुगतान आसान बनाना है। ईपीएफओ ने अपने 120 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालयों से आईएफएससी कोड
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन [ईपीएफओ] ने कंपनियों के लिए कर्मचारियों के आईएफएससी कोड के साथ बैंक खाता संख्या उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया है। इसका मकसद स्थाई भविष्य निधि खाता संख्या [यूएएन] आवंटन और उसके अंशधारकों को भुगतान आसान बनाना है।
ईपीएफओ ने अपने 120 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालयों से आईएफएससी कोड के साथ कोर बैंकिंग खाता संख्या [प्रा] करने के लिए कहा है, ताकि उसे पोर्टेबल स्थाई भविष्य निधि खाता संख्या ] से जोड़ा जा सके। कार्यालय आदेश के अनुसार, 'सरकार ने यूएएन आवंटन को सुगम बनाने, ईपीएफ योजना, 1952 के उपयुक्त क्रियान्वयन और सदस्यता छोड़ने के बाद जमा रकम के भुगतान में होने वाली परेशानी दूर करने के लिए सदस्यों से बैंक खाता संख्या प्रा करने के बारे में निर्देश जारी किया है।
प्रक्रिया होगी आसान
ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के के जालान ने कहा कि इस निर्देश से सभी सदस्यों का बैंक खाते का ब्योरा प्रा करने में मदद मिलेगी जो यूएएन को परिचालन में लाने के लिए जरूरी है। फिलहाल ईपीएफओ ने 1.80 करोड़ कर्मचारियों का बैंक खाता ब्योरा प्राप्त किया है। 86.9 लाख कर्मचारियों का पैन और 28.2 लाख कर्मचारियों की आधार संख्या प्राप्त की गई है।
ईपीएफओ 4.17 करोड़ अंशधारकों के लिए उनके स्थाई भविष्य निधि खाता संख्या को 15 अक्टूबर तक परिचालन में लाने की प्रक्रिया शुरू की है। इस सुविधा के अमल में आने के बाद किसी कर्मचारी के एक संस्थान से नौकरी छोड़ने के बाद दूसरी कंपनी में जाने पर भविष्य निधि खाता संख्या बदलने की जरूरत नहीं होगी। उसकी भविष्य निधि खाता संख्या वही रहेगा।
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