आपकी सैलरी से हर महीने कटता है पीएफ, जानिए इसके 5 फायदों के बारे में
आपकी सैलरी से हर महीने कटने वाला पीएफ आपके बड़े काम का होता है। क्या आप जानते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना संगठन (ईपीएफओ) की प्रोविडेंट फंड रकम रिटायरमेंट के बाद के दिनों में आपकी मदद कर सकती है।
नई दिल्ली: आपकी सैलरी से हर महीने कटने वाला पीएफ आपके बड़े काम का होता है। क्या आप जानते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना संगठन (ईपीएफओ) की प्रोविडेंट फंड रकम रिटायरमेंट के बाद के दिनों में आपकी मदद कर सकती है। यदि आप इस रकम को बीच में नहीं निकालते तो ब्याज और कंपाउंडिंग के बाद यह फंड रिटायरमेंट के बाद की जरूरतों को पूरा करने में काफी मददगार होता है। ईपीएफओ अपने मेंबर्स को कई तरह के लाभ उपलब्ध करवाता है। जानिए इससे जुड़े पांच फायदों के बारे में..
पेंशन:
आपकी संस्था आपकी सैलरी से एक हिस्साै पीएफ फंड में जमा कराती है। साथ ही आपकी कंपनी भी उतना ही आपके पीएफ फंड में योगदान करती है। इस तरह से एक निश्चित रकम इंप्लॉेइज पेंशन स्की म में जाती है। यदि आप लगातार 10 वर्ष तक पेंशन स्कीीम में योगदान करते हैं तो आपको पेंशन निश्चित मिलेगी। 10 वर्ष के बाद ईपीएफओ की ओर से विकल्प होता है अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं या नहीं, अगर आप पेंशन लेते हैं तो आपकी पेंशन तय कर दी जाती है। लेकिन पेंशन रिटायरमेंट के बाद ही मिलती है। यदि कोई व्य क्ति नौकरी नहीं कर रहा है तो वह अपनी 50 वर्ष की आयु के बाद भी पेंशन प्राप्त सकता है।
जीवन बीमा:
ईपीएफओ मेंबर्स को इंप्लॉसई डिपॉजिट लिंक्डह इंश्योरेंस स्कीरम के तहत जीवन बीमा कवर भी दिया जाता है। हाल ही में ईपीएफओ ने इस राशि को बढ़ा कर छह लाख रुपए कर दिया है। अगर किसी मेंबर की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को जीवन बीमा कवर के तौर पर छह लाख रुपए दे दिए जाते हैं।
बच्चों की शादी या एजुकेशन के लिए कर सकते है निकासी:
यदि आपको अपने बच्चों की शादी या पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप अपने पीएफ फंड का एक हिस्साै निकाल सकते हैं। इस सुविधा का इस्तेएमाल तीन बार किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए आपको नौकरी करते हुए कम से कम 7 वर्ष हो जाने चाहिए। इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए शादी का कार्ड और संस्थासन की फीस को प्रमाणित करने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए।
घर बनाने या खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं पीएफ:
अगर आप घर बनवाना चाहते हैं, घर की मरम्मतत, या नया घर खरीदना चाहते हैं तो फिर पीएफ फंड में से पैसों की निकासी की जा सकती है। ईपीएफओ की ओर से इसके लिए एक सीमा तय की हुई है कि आप इससे कितना पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप नया घर खरीदने या बनवाने के लिए पैसा निकालना चाहते तो इसके लिए आपको नौकरी में पांच वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी जानी चाहिए। वहीं मरम्मंत के लिए पैसा निकालने के लिए नौकरी में 10 वर्ष की अवधि पूरी हो जानी चाहिए।
मेडिकल इमर्जेंसी:
अगर आपको स्वयं या परिवार में से किसी को मेडिकल इमर्जेंसी का सामना करना पड़ता है या कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो पीएफ के पैसों का इस्तेयमाल किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में ईपीएफओ अपने मेंबर्स को पीएफ फंड से एक निश्चित रकम निकालने की अनुमति देता है।