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आयकर विभाग की चेतावनी- 'काले धन को ना बताएं इस साल की कमाई'

आयकर विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि पूर्व अघोषित संपत्ति को इस बार की कमाई ना दिखाएं नहीं तो सख्त कार्रवायी होगी।

By Rajesh KumarEdited By: Published: Fri, 01 Jul 2016 02:27 PM (IST)Updated: Fri, 01 Jul 2016 02:38 PM (IST)
आयकर विभाग की चेतावनी- 'काले धन को ना बताएं इस साल की कमाई'

नई दिल्ली। लगता है कालेधन पर सरकार किसी भी नरमी के मूड में नहीं है। हालांकि, वह अघोषित संपत्ति का खुलासा करने वालों के साथ नरमी भी बरत रही है। आयकर विभाग ने फिर से चेतावनी जारी करते हुए गुरूवार को कहा है कि अगर कालेधन को इस बार की कमाई में दिखाया तो उनके खिलाफ कार्रवायी होगी।

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आयकर विभाग ने कहा कि काले धन का खुलासा करनेवालों की सारी सूचनाएं को गुप्त रखी जाएंगी और उसके आय के स्त्रोत के बारे में भी कोई पूछताछ नहीं की जाएगी।

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बयान में कहा गया है कि ऐसे लोगों को इनकम डिस्क्लोजर स्कीम (आईडीएस)-2016 को आईटी एक्ट 1961, वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 और बेनामी ट्रांजेक्शन (प्रोहिबिशन) एक्ट 1988 के तहत संरक्षण प्राप्त है। आयकर विभाग की तरफ से तीसरा एफएक्यू जारी करते हुए आईडीएस के बारे में उठाए गए शेयरधारकों के सभी ग्यारह सवालों का जवाब दिया गया।

इसमें कहा गया कि घोषणा करनेवालों की सूचना किसी भी कानूनी प्रवर्तन एजेंसी के साथ साझा नहीं की जाएंगी। इसके साथ ही किसी भी जांच से संबंधित मामले में आयकर विभाग के कार्यालय में भी इस सूचना साझा नहीं होंगी।

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जब एक सवाल में ये पूछा गया कि क्या अघोषित आय को 2017-18 आंकलन वर्ष में अपनी आय के तौर पर दिखाया जा सकता है इसके जवाब में आयकर विभाग ने बताया कि पिछली अघोषित आय को आयकर रिटर्न में भरना गलत होगा जिसके लिए उस पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।


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