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विदेशी निवेश के नियमों में बदलाव लागू, अधिसूचना जारी

डीआईपीपी की ओर से जारी अधिसूचना में मैन्युफैक्चरिंग और कंट्रोल को परिभाषित किया गया है।

By Shashi Bhushan KumarEdited By: Published: Wed, 25 Nov 2015 02:38 PM (IST)Updated: Wed, 25 Nov 2015 02:46 PM (IST)
विदेशी निवेश के नियमों में बदलाव लागू, अधिसूचना जारी

नई दिल्ली। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने मंगलवार को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई पॉलिसी में दी गई ढील से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी। कुछ क्षेत्रों में एफडीआई के नियम उदार बनाए गए हैं, जिनमें रक्षा, रिटेल और निर्माण शामिल हैं।

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डीआईपीपी ने एफडीआई आकर्षित करने के लिए 'मैन्युफैक्चरिंग' शब्द को परिभाषित किया है। हाल ही में किए गए एक फैसले के तहत सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भारत में बनी चीजें बगैर सरकारी अनुमति के थोक, रिटेल और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए बेचने की अनुमति दी है।

डीआईपीपी की ओर से जारी प्रेस नोट में सीमित जवाबदेही साझेदारी (एलएलपी) में एफडीआई के लिए 'कंट्रोल' शब्द की परिभाषा भी बताई है। इस प्रेस नोट के जारी होते ही नई एफडीआई नीति या मौजूदा नीतियों में बदलाव अमल में आ गए हैं।

सरकार ने 10 नवबंर को अचल संपत्ति, रक्षा, नागरिक विमानन और ब्रॉडकास्टिंग समेत 15 क्षेत्रों में एफडीआई के नियमों में ढील देने की घोषणा की थी। इसे आर्थिक सुधारों की दिशा में सरकार की आक्रामक पहल करार दिया गया है।

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