चिटफंड मामले में केंद्र, आरबीआई और सेबी को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने चिट फंड मामले में केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और बाजार नियामक को नोटिस जारी किया। कुछ समय पहले ही सेबी, आरबीआई और केंद्र की ओर से एक याचिका दायर की गई थी जिसमें एजेंसियों ने सुप्रीम कोर्ट से चिट फंड को नियंत्रित करने वाली प्रणाली पर दिशा-निर्देश की मांग की थी।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चिट फंड मामले में केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और बाजार नियामक को नोटिस जारी किया। कुछ समय पहले ही सेबी, आरबीआई और केंद्र की ओर से एक याचिका दायर की गई थी जिसमें एजेंसियों ने सुप्रीम कोर्ट से चिट फंड को नियंत्रित करने वाली प्रणाली पर दिशा-निर्देश की मांग की थी।
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गौरतलब है कि ह्यूमैनिटी सॉल्ट लेक नामक एनजीओ द्वारा दायर की गई याचिका पर इन सभी पार्टियों से प्रतिक्रिया मांगी है। इन सभी को चार सप्ताह का समय दिया गया है। इस याचिका में शारदा चिटफंड और अन्य चिट फंड घोटाले की सीबीआई जांच की मांग भी शामिल है।
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इस याचिका में एक ऐसी संवैधानिक प्राधिकरण को बनाने की मांग की थी जिसके पास चिट फंड को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त अधिकार हों। इसके अलावा, नियामकों से ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों के अनुकूल नियमों के साथ-साथ ग्राहकों की राशि जमा करने के लिए और अधिक बैंक शाखाएं खोलने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि उन्हें पुलिस अधिकारियों में कोई विश्वास नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण एवं दुर्भावनापूर्ण लगती है और इसीलिए उन्हें सारदा चिटफंड मामले की सीबीआई जांच की मांग करनी पड़ रही है। उन्होंने यह भी मांग की कि देश की सबसे बड़ी अदालत केंद्र को आदेश दे कि चिटफंड के कारोबार को पूरी तरह रोक दिया जाए।