चौदह कार निर्माताओं पर 2,545 करोड़ का जुर्माना
सीमेंट कंपनियों के बाद कार निर्माता प्रतिस्पर्धा नियामक सीसीआइ के ताजा शिकार शिकार बने हैं। आपसी साठगांठ से घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा को धता बताने की वजह से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) ने 14 कार कंपनियों पर 2,545 करोड़ रुपये का भारी भरकम जुर्माना ठोका है। सीसीआइ ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। प्रतिस्पर्धा नियामक
नई दिल्ली। सीमेंट कंपनियों के बाद कार निर्माता प्रतिस्पर्धा नियामक सीसीआइ के ताजा शिकार शिकार बने हैं। आपसी साठगांठ से घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा को धता बताने की वजह से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) ने 14 कार कंपनियों पर 2,545 करोड़ रुपये का भारी भरकम जुर्माना ठोका है। सीसीआइ ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया।
प्रतिस्पर्धा नियामक ने इसे लेकर को 215 पेज का आदेश जारी किया है। इस आदेश की प्रति मिलने के 60 दिनों के भीतर जुर्माना राशि जमा करानी होगी। आयोग ने कार कंपनियों को आगे से ऐसे मनमाना व गैर-प्रतिस्पर्धी व्यवहार करने का भी आदेश दिया है। कार कंपनियों से पहले सीमेंट निर्माताओं पर सीसीआइ ने छह हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा रकम का जुर्माना लगाया था।
आयोग के अनुसार विस्तृत जांच के बाद खुलासा हुआ कि इन कार कंपनियों ने स्थानीय मूल उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के साथ अपने समझौतों में व्यापार नियमों का उल्लंघन किया। इसके अलावा अधिकृत डीलरों के साथ समझौते की शतरें में भी प्रतिस्पर्धा नियमों का भी उल्लंघन किया। इन दोनों तरह के समझौतों के जरिये कार निर्माताओं ने ऐसी बंदिशें लाद दीं कि स्पेयर पार्ट्स मार्केट पर प्रतिस्पर्धा के लिए जगह ही नहीं रह गई। अपने दबदबे का इस्तेमाल करते हुए स्वतंत्र रूप से कार मरम्मत करने वालों का बाजार में प्रवेश रोक दिया। इस तरह इन कंपनियों ने दो करोड़ कार उपभोक्ताओं को चूना लगाया। सीसीआइ के फैसले पर कार कंपनियों से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है।
ये हैं कंपनियां:
मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, होंडा सिएल कार्स इंडिया, फॉक्सवैगन, फिएट इंडिया ऑटोमोबाइल्स, बीएमडब्ल्यू, फोर्ड इंडिया, जनरल मोटर्स, हिंदुस्तान मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मर्सिडीज बेंज, निसान मोटर इंडिया, स्कोडा ऑटो इंडिया और टोयोटा मोटर।
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