शादी के खर्च के लिए बैंकों से लेने जा रहे हैं 2.50 लाख रुपए तो जान लें ये खास बातें
शादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2.50 लाख रुपए की एकमुश्त रकम निकालने से पहले जानिए ये जरूरी बातें
नई दिल्ली: शादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2.50 लाख रुपए की एकमुश्त रकम निकाले जाने की घोषणा पर मंगलवार से अमल शुरु हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार शाम इस संबंध में बैंकों को निर्देश भी जारी कर दिए थे। हालांकि 2.50 लाख रुपए की एकमुश्त निकासी के लिए इतनी कड़ी शर्तें लागू की गई हैं कि इसे निकालना भी बेहद मुश्किल होगा। मसलन शादी के खर्च के नाम पर पैसा निकालने वाले के खाते में 8 नवंबर से पहले मौजूद बैंक-बैलेंस से ही धन निकासी संभव होगी। गौरतलब है कि बीते 8 नवंबर को ही देशभर में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बैन कर दिए गए हैं। अगर आप भी शादी के लिए बैंक से 2.50 लाख रुपए निकालने जा रहे हैं ये बातें जरूर ध्यान में रखें...
ध्यान रखें ये अहम बातें:
- उसी खाते से निकासी संभव होगी जिसमें केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो
- 30 दिसंबर तक की शादी वाले ही निकाल पाएंगे 2.50 लाख रुपए
- खाते में 8 नवंबर से पहले की जमा धनराशि ही निकाली जा सकेगी
- शादी री रकम लड़का-लड़की व उनके अभिभावकों में से एक पक्ष द्वारा ही निकाली जा सकेगी।
- आरबीआई द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन करना होगा।
- आपको 2.50 लाख रुपए की एकमुश्त निकासी के लिए शादी का कार्ड, एडवांस के तौर पर दी गई रकम जैसे मैरिज हॉल की रसीद, कैटरर को दी गई एडवांस की रसीद, इत्यादी भी सबूत के तौर पर पेश करनी होंगी।
- शादी के लिए किस-किस को भुगतान करना है उनकी सूची मुहैया करानी होगी। बैंकों के पास ये सभी दस्तावेज प्रमाण के तौर पर पेश करने होंगे।
- यह पैस सिर्फ उन्हें नकद भुगतान किया जा सकेगा, जिनके बैंक अकाउंट नहीं हैं। भुगतान करने पर लिखित घोषणापत्र लेना होगा कि उनका बैंक खाता नहीं है।