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पुराने डीजल वाहन मालिकों को 13 जुलाई तक राहत

एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान पुराने डीजल वाहन मालिकों को फिलहाल राहत मिली है। एनजीटी ने 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों पर लगाए गए प्रतिबंध की अवधि बढ़ा दी है। अब न्यायाधिकरण इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को करेगा। दिल्ली

By Shashi Bhushan KumarEdited By: Published: Tue, 26 May 2015 10:24 AM (IST)Updated: Tue, 26 May 2015 10:34 AM (IST)
पुराने डीजल वाहन मालिकों को 13 जुलाई तक राहत

नई दिल्ली। एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान पुराने डीजल वाहन मालिकों को फिलहाल राहत मिली है। एनजीटी ने 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों पर लगाए गए प्रतिबंध की अवधि बढ़ा दी है। अब न्यायाधिकरण इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को करेगा। दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के महासचिव राजेंदर कपूर ने बताया कि एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर पाबंदी के अपने आदेश पर रोक 13 जुलाई तक बढ़ा दी है।

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लिहाजा अगले 20 दिन यानी अगली सुनवाई तक दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर ये वाहन चलते रहेंगे। इससे वाहन मालिकों को खासकर व्यवसायिक वाहन चलाने वालों को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। कपूर ने कहा कि एनजीटी 13,14 और 15 जुलाई को इस मामले की लगातार तीन दिन सुनवाई करेगा। लगातार सुनवाई होने से इस मामले पर जल्द कोई फैसला आने की उम्मीद की जा सकती है।

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने केन्द्र व दिल्ली सरकार को तीन सप्ताह में उसके पिछले आदेश का पालन नहीं करने का कारण बताने का निर्देश दिया है। पीठ ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण से संबंधित उसकी रिपोर्ट के समर्थन में अतिरिक्त विवरण दायर करने का आदेश दिया।


पीठ ने पिछली सुनवाई के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। इसमें वाहनों की कुल संख्या, पुराने वाहनों को हटाए जाने, कार पूलिंग और पुराने वाहन हटाने के इच्छुक लोगों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन, दिल्ली के बाहर की गाडिय़ों को यहां आने से कैसे रोका जाए, क्या इन्हें रोकने के लिए कोई मानक व उपकरण लगाएंगे आदि शामिल करने का निर्देश दिया था।

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